
अब ठेला-दुकान चलाने के लिए भी जरूरी होगा ट्रेड लाइसेंस, सड़क की चौड़ाई से तय होगी फीस…
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने ‘छत्तीसगढ़ नगर पालिका (व्यापार अनुज्ञापन नियम 2025) लागू कर दिया है। अब पूरे राज्य में किसी भी नगरीय क्षेत्र में बिना ट्रेड लाइसेंस के कोई भी व्यापार नहीं चल सकेगा। चाहे दुकान पक्की हो या गुमटी, ठेला, ऑटो या मिनी ट्रक पर चलने वाला कारोबार — सभी को लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा।
नई नीति के अनुसार, लाइसेंस फीस दुकान के सामने वाली सड़क की चौड़ाई के अनुसार तय होगी।
- 7.5 मीटर से कम चौड़ी सड़क पर:
- नगर निगम क्षेत्र – ₹4 प्रति वर्गफुट/वर्ष
- नगर पालिका – ₹3
- नगर पंचायत – ₹2
- 7.5 से 15 मीटर चौड़ी सड़क पर:
- निगम – ₹5, पालिका – ₹4, नगर पंचायत – ₹3
- 15 मीटर से अधिक चौड़ी सड़क पर:
- निगम – ₹6, पालिका – ₹4, नगर पंचायत – ₹4
गुमटी और वाहनों से चलने वाले व्यापार भी नियम में आए:
पहले ठेले या गुमटी से व्यापार करने वालों को कोई शुल्क नहीं देना पड़ता था, लेकिन अब उन्हें भी लाइसेंस लेना होगा।
- गुमटी/कच्ची दुकान: निगम ₹250, पालिका ₹150, पंचायत ₹100 प्रति वर्गफुट/वर्ष
- मिनी ट्रक/पिकअप/वैन/जीप: निगम ₹400, पालिका ₹300, पंचायत ₹200 वार्षिक
- ऑटो/तिपहिया: निगम ₹250, पालिका ₹200, पंचायत ₹150 वार्षिक
स्थान के अनुसार भी दरें तय:
- मुख्य बाजार क्षेत्र: निगम ₹6, पालिका ₹3, पंचायत ₹2 प्रति वर्गफुट
- मध्यम बाजार क्षेत्र: निगम ₹5, पालिका ₹4, पंचायत ₹3
- मोहल्ला/कॉलोनी: निगम ₹4, पालिका ₹3, पंचायत ₹2
पूरे प्रदेश में एक समान नियम लागू:
पहले यह व्यवस्था केवल 45 निकायों में थी, अब इसे राज्य के सभी 199 नगरीय निकायों में लागू किया गया है। पहले गुमास्ता और ट्रेड लाइसेंस दोनों अलग-अलग होते थे, जिससे कई विसंगतियां होती थीं। अब एकीकृत नियम से व्यवस्था को सरल और पारदर्शी बनाया गया है।
मुख्य उद्देश्य:
सरकार का दावा है कि इस कदम से नगरीय व्यापार व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी और दुकानदारों के पंजीकरण का एक統ीकृत डेटाबेस तैयार किया जा सकेगा।



