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पूर्व सीएम के बेटे चैतन्य बघेल को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने मंजूर की जमानत

बिलासपुर | पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। शराब घोटाल मामले में चैतन्य बघेल बीते जुलाई 2025 से जेल में बंद हैं। यह खबर न सिर्फ चैतन्य बघेल के लिए राहत भरी है बल्कि इससे पूर्व सीएम भूपेश बघेल को भी राहत मिलेगी।

पिछले हप्ते ही दाखिल की गई थी आठवीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट

बता दें कि एक हप्ते पहले ही छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में राज्य पुलिस की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) और आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने अब तक का सबसे बड़ा खुलासा किया था। कोर्ट में दाखिल की गई आठवीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट में दावा किया गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को इस घोटाले के हिस्से के रूप में 200 से 250 करोड़ रुपये मिले थे।

करीब 3,800 पेज के इस भारी-भरकम दस्तावेज में चैतन्य बघेल को मुख्य आरोपी के रूप में नामित किया गया है। जांच एजेंसी के मुताबिक, 2018 से 2023 के बीच चली कांग्रेस सरकार के दौरान आबकारी विभाग में एक अवैध ‘सिंडिकेट’ (वसूली रैकेट) काम कर रहा था। शुरुआत में यह घोटाला ₹3,000 करोड़ का माना जा रहा था, लेकिन ताज़ा जांच के संकेत बताते हैं कि अपराध की यह कमाई ₹3,500 करोड़ के आंकड़े को पार कर सकती है।

 ⁠सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं: सुशील आनंद शुक्ला

चैतन्य बघेल को जमानत पर कांग्रेस का बयान भी सामने आया है। कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा, कि बिलासपुर उच्च न्यायालय से चैतन्य बघेल को जमानत मिली है। यह बड़ी राहत है, हम पहले ही कहते थे सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं।

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