टिकट कैंसिल करने के नियम में बड़ा बदलाव, 1 अप्रैल से लागू होंगे नए नियम

नई दिल्ली। भारतीय रेलवे ने टिकट कैंसिलेशन से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। यह नए नियम 1 अप्रैल से लागू होंगे। अब ट्रेन चलने से 30 मिनट पूर्व बोर्डिंग स्टेशन में बदलाव कर सकेंगे। अगर रेलवे टिकट को ट्रेन के चलने से 8 से लेकर 24 घंटे के बीच में रद्द कर दिया जाता है तो कुल टिकट की कीमत का 50 प्रतिशत रिफंड के रूप में मिलेगा। अगर टिकट को ट्रेन के चलने के 24 से लेकर 72 घंटे के बीच में रद्द कर दिया जाता है तो कुल टिकट की कीमत का 25 प्रतिशत रिफंड मिलेगा।
अगर टिकट को ट्रेन के चलने के 72 घंटे से अधिक पहले रद्द किया जाता है, तो अधिकतम कैंसिलेशन शुल्क लागू होगा, हालांकि, पूर्ण टैक्स रिफंड नहीं मिलेगा। ऐसे मामलों में रिफंड भारतीय रेलवे के नियमों और शर्तों पर निर्भर करती है, जो परिवर्तन के अधीन हैं।
रेलवे में बोर्डिंग स्टेशन और टिकट कैंसिलेशन के नियमों में बदलाव से यात्रियों को फायदा होगा। दलालों पर अंकुश लगेगा।



