कोरोना के चलते शर्तों के साथ बाहरी व्यक्तियों के लिए भी खुला मंत्रालय,सामान्य प्रशासन ने जारी किए नए निर्देश
रायपुर। कोरोना संक्रमण के कारण मंत्रालय महानदी भवन में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश के प्रतिबंध को हटा दिया गया है। लंबे समय बाद अब आम लोगों को भी प्रवेश मिल सकेगा। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जारी निर्देर्शों के अनुसार अब मंत्रालय में अधिकारी-कर्मचारी की शत-प्रतिशत उपस्थिति के साथ कार्य संचालित हो रहा है।
अब कार्य सुविधा को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय सुरक्षा कार्यालय की ओर से जारी वैध स्थायी और अस्थायी प्रवेश-पत्र होने पर प्रवेश की अनुमति होगी। जो व्यक्ति किसी शासकीय कार्य या विभागीय कार्य से मंत्रालय में प्रवेश करना चाहते हैं उन्हें विभागीय सचिव की अनुमति से ही मंत्रालय में प्रवेश दिया जाएगा।
इसी प्रकार मंत्रालय में आने वाले या जन सामान्य जो बैठक, निजी कार्य या सौजन्य भेंट करने के लिए मंत्रालय में प्रवेश चाहते हैं उन्हें पूर्व की भांति ही मंत्रालय के सुरक्षा कार्यालय की ओर से जारी किए गए दैनिक पास के माध्यम से ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। सभी आने वालों को कोविड-19 संक्रमण के रोकथाम व नियंत्रण के संबंध में जारी दिशा निर्देश का भी पालन करना होगा।
उन्हें मंत्रालय में प्रवेश करते समय सैनीटाइजर और मास्क का उपयोग करना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। मंत्रालय के अंदर बिना मास्क के पाए जाने और निर्देशों का उल्लंघन करने पर जारी किया गया प्रवेश पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने नए दिशा-निर्देशों के संबंध में मंत्रालय में सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिव, सचिव और विशेष सचिव सहित समस्त निज सचिव और निज सहायक मंत्री और मुख्य सुरक्षा अधिकारी मंत्रालय को पत्र भेज दिया है।