छत्तीसगढ़
सभी कार्यालयों में आंतरिक परिवाद समिति का गठन अनिवार्य है : डॉ किरणमयी नायक
छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग अध्यक्ष डॉ किरणमयी नायक ने दूसरे दिन आयोग कार्यालय में महिलाओं से सम्बंधित सात प्रकरणों की सुनवाई की।
जिसमें सुनवाई के दौरान एक प्रकरण में 10,000/- मासिक भरण-पोषण तय किया गया।
एक प्रकरण में जिला पदाधिकारी यदि महिला आयोग में उपस्थित थी,ऐसी स्थिति में 181 की प्रभारी जो महिला आयोग के अधीनस्थ है और सुनवाई में जान बूझकर अनुपस्थित रही इसे गंभीरता से लिया गया और थाना प्रभारी सिविल लाईन को अवगत कराया गया है।
वही एक अन्य प्रकरण में आवेदिका के द्वारा अनावेदक के विरूद्ध थाना बसना में एफआईआर दर्ज की गई है इसके बावजूद अब तक अपराधी को पकड़ा नहीं गया है। ऐसी स्थिति में थाना प्रभारी बसना को पत्र भेजकर उपस्थित कराने के निर्देश दिये गये।