छत्तीसगढ़ के इस जिले में भी लॉकडाउन, जानिये कब से कब तक और क्या है गाइडलाइन
जशपुर। जिले में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई हैं। कोरोना संक्रमण की चैन तोड़ने के लिए सरकार और प्रशासन लगातार प्रयास कर रहे है। लोगों को जागरूक करने के बाद भी संक्रमण की रफ़्तार धीमी नहीं होती दिख रही।
जशपुर कलेक्टर महादेव कावरे ने आदेश जारी किया है। जशपुर जिला में 11 अप्रैल प्रातः 06:00 बजे से 18 अप्रैल प्रातः 06:00 बजे तक लॉकडाउन घोषित किया है। इस दौरान जशपुर जिले की सभी सीमाएँ पूर्णतः सील रहेगी।
केवल मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय में खोलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देगें। जिले के अंतर्गत लगने वाले समस्त साप्ताहिक बाजार बंद रहेंगे। दुग्ध वितरण, सब्जी दुकान तथा न्यूज पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों में वितरण की समयावधि प्रातः 06:00 बजे से प्रातः 09:00 बजे तक ही होगी। साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि दुग्ध व्यवसाय हेतु कोई भी दुकान/पार्लर नहीं खोले जायेगे केवल दुकान/पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन – करते हुए उपरोक्त समयावधि में केवल दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी।
पेट्रोल पम्प संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहन / शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, ए.टी.एम. कैश वैन अस्पताल/ मेडिकल इमरजेंसी संबंधित निजी वाहन/शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन / एम्बुलेंस, एल.पी.जी. परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन, एयरपोर्ट/ रेलवे स्टेशन/ अन्तर्राज्यीय बस स्टैण्ड से संचालित ऑटो/टैक्सी विधिमान्य ई-पास धारित करने वाले वाहन एडमिट कार्ड/कॉल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी/उनके अभिभावक, परिचय पत्र दिखाने पर मीडियाकर्मी/प्रेस वाहन / न्यूज पेपर हॉकर, दुग्ध – वाहन तथा छत्तीसगढ़ में नहीं रूकते हुए एक राज्य से सीधे अन्य राज्य जाने वाले वाहनों को पी. ओ.एल. प्रदान किया जावेगा।
कोविड-19 टीकाकरण हेतु पंजीयन, कोविड – 19 जांच हेतु, मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड/विधिमान्य परिचय-पत्र दिखाने पर कोविड-19 टीकाकरण केन्द्र अस्पताल/पैथालॉजी लैब अथवा आने-जाने की अनुमति होगी।
एल.पी.जी. गैस सिलेन्डर की एजेंसियों केवल टेलीफोनिक या ऑनलाईन ऑर्डर लेंगे तथा ग्राहकों को सिलेन्डरों की घर पहुंच सेवा उपलब्ध करायेंगे। उक्त अवधि के दौरान सम्पूर्ण जिला अन्तर्गत संचालित समस्त शराब दुकाने बंद रहेगी। सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे।
उपरोक्त अवधि में जशपुर जिला अन्तर्गत सभी केन्द्रीय/ शासकीय सार्वजनिक/ अर्द्ध-सार्वजनिक एवं निजी कार्यालय एवं बैंक बंद रहेंगे तथापि टेलीकॉम, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, कोविड कार्य के लिए राजस्व विभाग, मनरेगा कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन को छोड़कर अन्य समस्त गतिविधियों बंद रहेगी।
सभी प्रकार की सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगें। कोविड संक्रमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे- कांटेक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आईसोलेशन, दवाई वितरण आदि पूर्वानुसार चलते रहेगें। इन कार्य में संलग्न सभी शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेगें।
अपरिहार्य परिस्थितियों में जशपुर जिले से अन्यत्र आने -जाने वाले यात्रियों को ई-पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा तथापि प्रतियोगी/अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों हेतु उनका एडमिट कार्ड तथा टेलीकॉम एवं रख-रखाव कार्य या हॉस्पिटल या कोविड-19 ड्यूटी में संलग्न कर्मचारियों/ चिकित्सकों की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आई.डी. कार्ड ई -पास के रूप में मान्य किया जायेगा।
कोविड-19 टीकाकरण हेतु पंजीयन, कोविड – 19 जांच हेतु, मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड/विधिमान्य परिचय-पत्र दिखाने पर कोविड-19 टीकाकरण केन्द्र अस्पताल/पैथालॉजी लैब अथवा आने-जाने की अनुमति होगी किन्तु अनावश्यक भ्रमण सख्त प्रतिबंधित रहेगा।
आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 04 पहिया वाहनों में ड्राईवर सहित अधिकतम 03, ऑटो में ड्राईवर सहित अधिकतम 03 एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 02 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी। बस स्टैण्ड, हॉस्पिटल आवागमन हेतु ऑटो/टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी किन्तु अन्य प्रयोजन हेतु पूर्णतः प्रतिबंध रहेगी।