छत्तीसगढ़

घिनौनी वारदात: कांकेर उपनिरीक्षक किशोर तिवारी ही निकला बलात्कारी, विभागीय सेवा से पदच्युत

कांकेर। पुलिस को एक रक्षक की नजर से लोगों का नजरिया बना है पर इस घटना को देखें तो पुलिस के वर्दी में यह पुलिसकर्मी का घिनौना रूप उजागर हुआ है जो पुलिस विभाग को शर्मसार करता है।
SI किशोर तिवारी ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. नाबालिग की शिकायत पर पुलिस ने तत्काल मामले में FIR दर्ज कर एक महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया था।

थाना कांकेर में पदस्थ उप निरीक्षक(वन टाइम) किशोर तिवारी के द्वारा दिनांक 29 मार्च 2021 को भानुप्रतापपुर में एक नाबालिक युवती के साथ बलात्कार की घटना घटित किए जाने के से थाना भानुप्रतापपुर में अपराध क्रमांक 96/ 2021 धारा 376 डी 506 भादवी 3 (2) (v) एसटी एससी एक्ट 4,6 पास्को एक्ट प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है अपराध पंजीबद्ध उपरांत उपनिरीक्षक वन टाइम किशोर तिवारी थाना कांकेर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया था निलंबित उपनिरीक्षक वन टाइम किशोर तिवारी थाना कांकेर हाल रक्षित केंद्र कांकेर के द्वारा की गई गंभीर का चरण एवं अनुशासनहीनता के संबंध में पुलिस उपनिरीक्षक कांकेर रेंज का की ओर निम्नानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन प्रेषित किया गया था प्रकरण की गंभीरता एवं पीड़ित की गरिमा को ध्यान में रखते हुए पुलिस उप निरीक्षक का के रेंज कांकेर द्वारा संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार निम्नानुसार दिनांक 26 अप्रैल2021 को निलंबित उप निरीक्षक वन टाइम किशोर तिवारी थाना कांकेर हर रक्षित केंद्र कांकेर को विभागीय सेवा से पदच्युत किया गया है संभवत छत्तीसगढ़ में इस तरह का पहली घटना होगा जिसमें ऐसे गंभीर प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध तत्काल विभागीय कड़ी कार्यवाही किया गया है।

अपराध क्रमांक 96/ 2021 धारा 376(d) 506 भादवी 3(2)(v) STSC एक्ट 4,6 पास्को एक्ट प्रकरण में उपनिरीक्षक(वन टाइम) किशोर तिवारी थाना कांकेर हाल रक्षित केंद्र कांकेर की गिरफ्तारी हेतु पता तलाश की गई किंतु उपनिरीक्षक घटना दिनांक से अपने कर्तव्य से बिना किसी सूचना के अनुपस्थित होकर फरार है जिन्हें गिरफ्तार करने हेतु पुलिस द्वारा हर संभव प्रयास किया गया रहा है कृपया होते ही निम्नानुसार सेवा से बर्खास्त उपनिरीक्षक(वन टाइम) किशोर तिवारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button