महासमुंद। पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार ठाकुर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमति मेघा टेम्भूलकर व अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) बागबाहरा सुश्री लितेश सिंह द्वारा जिलें के सभी थाना प्रभारियों को कोरोना महामारी संक्रमण के चलते लॉकडाउन की अवधि में गांव एवं उडिसा राज्य से लगे सीमा क्षेत्र से अवैध शराब बिक्री एवं परिवहन के संबंध में कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने पर उक्त निर्देशों का पालन करने का आदेश दिया गया था।
इस कडी में रविवार को जरिये मुखबिर सूचना मिला की एक सफेद रंग की टाटा इंडीको कार क्र. CG 04 HJ 0133 में एक व्यक्ति उडिसा की ओर से शराब लेकर महासमुन्द की ओर जा रहा है कि सूचना तस्दीक पर हमराह स्टाफ एवं गवाह शुभम चक्रधारी, अंकित अग्रवाल के मय शासकीय वाहन क्रमांक CG 03 6580 के NH353 में पिथौरा चौक बागबाहरा रवाना हुआ।
जैसे ही पहुचे कुछ देर बाद उडिसा की ओर से एक सफेद रंग के टाटा इंण्डीगो क्र. CG 04 HJ 0133 आया जिसमें एक व्यक्ति सवार था जो वाहन चला रहा था जिसे रोक कर नाम पता पूछने पर अपना नाम विवेक नरसिंघवानी पिता मनोहर लाल नरसिंघवानी उम्र 27 साल साकिन सुंदरगंज खेत पारा सिहावा चौक धमतरी थाना कोतवाली जिला धमतरी का रहने वाला बताया आरोपी के वाहन को चेक करने पर बीच वाली सीट में तीन नग खाखी कलर काटून में 144 पौवा रायल चलैन्ज विस्की अंग्रेजी शराब प्रत्यके में 180/180 एमएल एवं एक खाखी कलर के काटून में 24 नग किंगफिसर वीयर जुमला शराब 37920 एमएल कीमती 30240 रूपये आरोपी के कब्जे में रखे मिला जो उक्त शराब एवं परिवहन करने के संबंध में धारा 91 जा0फौ0 का नोटिस दिया गया ।
जो उक्त नोटिस में शराब रखने एवं परिवहन करने के संबंध में कोई वैध दस्तावेज नही होना लिखित में दिये बाद आरोपी का जामा तलाशी लिया जामा तलाशी में आरोपी के पास से नगदी रकम 1000 रूपये , एक नग रेडमी कंपनी का मोबाईल फोन, एक नग ड्रायविंग लायसेंस, एक नग वाहन का आर0सी0बुक , एक प्रति धारा 91 जा0फौ0 का नोटिस मिला बाद बरामदगी पंचनामा तैयार कर आरोपी के कब्जे से 144 पौवा रायल चलैन्ज विस्की अंग्रेजी शराब प्रत्येक में 180/180 एमएल , 24 नग किंगफिसर बीयर जुमला 37,920 एमएल कीमती 30,240 रूपये कुल जुमला कीमती 539240 रूपये को समक्ष गवाह वजह सबुत में जप्त कर शीलबंद किया गया ।
आरोपी का यह कृत्य अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट का पाये जाने से एवं आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार करने पर दिनांक 25/04/2021 के 22/10 बजे गिरफ्तारी किया गया मामला अजमानतीय होने से आरोपी को ज्यूडिशियल रिमाण्ड पर न्यायालय पेश किया गया है। आरोपी के विरूद्ध थाना बागबाहरा में अपराध क्रमांक 81/2021 धारा 34(2)आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।