छत्तीसगढ़ में मैरिज हाल के अब खुले द्वार, प्रशासन ने दी अनुमति
रायपुर। लाकडाउन के नियमों में ढिलाई दी गई है। कोरोना संक्रमण का ग्राफ कम होते ही प्रशासन ने मैरिज हाल संचालकों को राहत दी है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. एस भारतीदासन ने पूर्व में जारी किए गए प्रतिबंधो में आंशिक संशोधन किया है। शर्तों के अधीन मैरिज हाल के संचालन की अनुमति प्रदान की गई है।
इस आदेश के तहत मैरिज हाल में किसी एक आयोजन के दौरान सभी पक्षों को मिलाकर अधिकतम 50 व्यक्ति ही शामिल हो सकेगें। मैरिज हाल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने वाले सभी व्यक्तियों को मास्क धारण करना तथा शारीरिक दूरी का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा। मैरिज हाल संचालक इसके लिए आवश्यक कर्मचारी तैनात करते हुए प्रावधान का कड़ाई से पालन कराएंगे।
मैरिज हाल में सभी के उपयोग के लिए निःशुल्क मारक तथा सैनिटाइजर रखना तथा लोगो में जागरूकता हेतु पोस्टर, बैनर लगाना अनिवार्य होगा। मैरिज हाल में कार्यरत सभी कर्मचारियों को नियमित अंतराल में कोविड-19 जांच तथा कोविड-19 वैक्सीनेशन कराना आवश्यक होगा।
मैरिज हाल में शारीरिक दूरी का उल्लंघन करते हुए भीड़-भाड़ की स्थिति निर्मित होने या राज्य शासन एवं कलेक्टर कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन होने पर नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित करने एवं 30 दिवस हेतु मैरिज हाल को सील करने की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही भारतीय दंड सहिता, 1860 की धारा 188 एवं अन्य सुसंगत विधान के अधीन दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि गत 25 मई को जारी आदेश में कलेक्टर ने दंड प्रक्रिया सहिता आपदा प्रबंधन अधिनियम, सहपठित एपिडेमिक एक्ट द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।