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CGTET : शिक्षक पात्रता प्रमाण पत्र की 7 वर्ष की अवधि समाप्त, अब अवधि बढ़कर हुई आजीवन

दिल्ली। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने घोषणा की कि सरकार ने 2011 से पूर्वव्यापी प्रभाव से शिक्षक पात्रता परीक्षा योग्यता प्रमाण पत्र की वैधता अवधि को 7 वर्ष से बढ़ाकर आजीवन करने का निर्णय लिया है। संबंधित राज्य सरकारें। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश उन उम्मीदवारों को नए टीईटी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे जिनकी 7 वर्ष की अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री पोखरियाल ने कहा कि शिक्षण क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में यह एक सकारात्मक कदम होगा। शिक्षक पात्रता परीक्षा एक व्यक्ति के लिए स्कूलों में शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिए आवश्यक योग्यताओं में से एक है। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) के दिनांक 11 फरवरी 2011 के दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि टीईटी राज्य सरकारों द्वारा आयोजित की जाएगी और टीईटी प्रमाणपत्र की वैधता टीईटी पास करने की तारीख से 7 वर्ष थी।

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