छत्तीसगढ़ में खरीफ फसलों का बीमा कराने अब किसानों के पास 31 जुलाई तक मौका
रायपुर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत किसान अब 31 जुलाई तक खरीफ फसलों का बीमा कर सकेंगे। खरीफ वर्ष 2021 में फसल बीमा की अंतिम तिथि 15 जुलाई निर्धारित थी ,जिसे बढ़ाकर अब 31जुलाई कर दिया गया है।
राज्य में फसल धान सिंचित, धान असिंचित, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, मूंग, उड़द एवं तुअर (अरहर) को फसल बीमा के लिये बीमा ईकाई ग्राम स्तर पर अधिसूचित किया गया है। ऋणी एवं अऋणी कृषक जो भू-धारक व बटाईदार हो योजना में सम्मिलित हो सकते है। जोखिम यथा ‘फसल पैदावार के आधार पर व्यापक क्षति, बाधित रोपाई, रोपण जोखिम, स्थानीय आपदा एवं फसल कटाई के उपरांत सूखने के लिए खेतों में रखे करपा को असामयिक वर्षा से होने वाले नुकसान‘ को योजना में प्रावधानित किया गया है।
अधिसूचित फसल को बीमित कराने के लिए इच्छुक कृषक फसल बीमा के लिए 31 जुलाई तक नजदीकी बैंक, वित्तीय संस्था, लोक सेवा केन्द्रों, बीमा कंपनी में संपर्क कर फसल बीमा करा सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए कृषि कार्यालय, बैंक, वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनी से संपर्क कर प्राप्त की जा सकती है।