छत्तीसगढ़
प्रदेश में आज को शुष्क दिवस घोषित, शराब की खरीदी-बिक्री पर प्रतिबंध, आदेश जारी
रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन ने कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर 30 अगस्त सोमवार को शुष्क दिवस घोषित किया है। इस दिन प्रदेश में सभी देशी-विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें, रेस्टोरेंट-बार, होटल-बार, क्लब आदि बंद रहेंगे।
वाणिज्य कर विभाग महानदी नवा रायपुर ने रविवार को आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार घोषित शुष्क दिवस में मदिरा की कोई भी दुकान, हॉटल, रेस्टोरेंट, क्लब आदि में मदिरा बेचने व परोसने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
इस अवधि में मदिरा के व्यक्तिगत भंडारण पर एवं गैर लाइसेंस प्राप्त परिसरों में मदिरा के भंडारण पर सख्ती से रोक रहेगी। प्रदेश के सभी जिला कार्यालयों, संभागीय एवं राज्य स्तरीय उड़नदस्ता दल को मदिरा के अवैध परिवहन तथा विक्रय के रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।