छत्तीसगढ़ में हाईकोर्ट ने सीधी भर्ती पर रोक लगा दी, सब इंजीनियरों ने प्रमोशन प्रभावित होने की कही बात…
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ जल संसाधन विभाग में असिस्टेंट इंजीनियर की भर्ती प्रक्रिया अब अटक सकती है। हाईकोर्ट ने सीधी भर्ती पर रोक लगा दी है। उल्लेखनीय है कि राज्य शासन ने PSC के माध्यम से जल संसाधन विभाग में असिस्टेंट इंजीनियर की भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसे चुनौती देते हुए विभाग के सब इंजीनियर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। उनका कहना है कि प्रमोशन की सीट पर सीधी भर्ती करना गलत है।
कोर्ट ने मामले की सुनवाई होते तक सीधी भर्ती पर रोक लगा दी है। जांजगीर-चांपा जिले के पालेश्वर कुमार मंडलोई ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें बताया गया है कि जल संसाधन विभाग में 27 फीसदी पदों पर सीधी भर्ती की जानी है और 73 प्रतिशत पद प्रमोशन से भरना है। इस तरह से असिस्टेंट इंजीनियर के 404 पद रिक्त है।
जिसमें 27 फीसदी के हिसाब से राज्य शासन ने 109 पदों पर सीधी भर्ती करना था। लेकिन, पहले ही 121 पदों पर भर्ती कर ली गई है। इसके बावजूद अब फिर से 83 पदों पर भर्ती के लिए CG PSC के माध्यम से विज्ञापन जारी किया गया है।
याचिका में बताया गया है कि इस तरह से सीधी भर्ती करने से प्रमोशन के हकदार सब इंजीनियर वंचित रह जाएंगे। याचिका में भर्ती पर रोक लगाते हुए शासन के आदेश को निरस्त करने की मांग की गई है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस पीसेम कोशी की एकलपीठ में हुई। प्रारंभिक सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य शासन व PSC को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही असिस्टेंट इंजीनियर की सीधी भर्ती पर रोक लगा दी है।
आयोग भर्ती नहीं कर सकता याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि हाईकोर्ट ने आदेश में स्पष्ट किया है कि राज्य शासन याचिका की सुनवाई होते तक असिस्टेंट इंजीनियर की नियुक्ति के लिए परीक्षाएं ले सकती है। लेकिन, फैसला आने से पहले चयन सूची व नियुक्ति आदेश जारी नहीं कर सकती। पदोन्नति होगी प्रभावित याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि शासन की नीति के अनुसार विभागीय कर्मचारियों को भी प्रमोशन देना अनिवार्य है। लेकिन, पदोन्नति के लिए रिक्त पदों पर सीधी भर्ती करने से विभाग में कार्यरत सबइंजीनियरों की पदोन्नति प्रभावित होगी और उनकी पदोन्नति रूक जाएगी।