छत्तीसगढ़

धारा 40 का विलोपन तथा धारा 21 में संशोधन की मांग को लेकर प्रदेश सरपंच संघ द्वारा पंचायत मंत्री को सौंपा ज्ञापन

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश सरपंच संघ द्वारा धारा 40 का विलोपन तथा धारा 21 में संशोधन की मांग को लेकर पुनः पंचायत मंत्री टी एस सिंह देव को ज्ञापन सौंप कर त्वरित कार्यवाही का मांग किया गया है।
उक्त पत्र में प्रदेश सरपंच संघ द्वारा कहा गया है कि हम अपनी मांग पूर्व में भी आपके समक्ष पत्र के माध्यम से रख चुके हैं जिस पर आपके द्वारा संघ को आस्वास्थ किया गया था।

ज्ञात हो कि धारा 40 व धारा 21 की अध्यधीन, पंचायती राज अधिनियम का बहुत दुरूपयोग हो रहा है। जिससे अच्छे कार्य करने वाले पंचायत की समस्या गंभीर बनती जा रही है।

जिसके कारण छत्तीसगढ़ प्रदेश सरपंच संघ ने मंत्री जी से आग्रह किया है कि जब तक पंचायती राज अधिनियम धारा 40 व 21 में क्रमशः विलोपन व संशोधन नहीं हो जाता तब तक समस्त कलेक्टरों व पंचायत कार्यपालन अधिकारियों को एक पत्र इस आशय प्रेषित की जावे कि वर्तमान में उक्त धारा में विलोपन, संशोधन आदि की बात चल रही है, इसलिये अंतिम निर्णय होने तक उक्त धारा के तहत की जाने वाली कार्रवाहियों को स्थगित रखा जावें तथा पूर्व में की गई कार्रवाहियों को भी स्थगित कर यथास्थिति प्रदान की जावे।

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