गरियाबंद। गोपनीय सूचना के आधार पर परी क्षेत्राधिकारी इंदागांव (धुरवागुड़ी) बफर चंद्रबली ध्रुव उपवन क्षेत्रपाल के अगुवाई में परिक्षेत्र इंदागांव(दुर्वागुड़ी) बफर के अधिकारी/ कर्मचारियों एवं सुरक्षा श्रमिकों की टीम गठित कर बीट कक्ष क्रमांक 1235 में आरोपियों के द्वारा एक कोठरी का अवैध शिकार किया गया था जिन्हें मौके पर टीम के द्वारा घेराबंदी कर पकड़ा गया आरोपियों को पूछताछ हेतु वन परिसर इंदागांव में मुख्यालय में लाया गया।
पूछताछ के दौरान आरोपी (1) लीलाधर व गाड़ाराम मांझी, जाति गौड़ 45 वर्ष, ग्राम केंदूपटी थाना इंदागांव तहसील मैनपुर जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़ (2) जयराम व जलधार जाति भुजिया उम्र 57 वर्ष ग्राम केंदूपटी थाना इंदागांव तहसील मैनपुर जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़ के द्वारा अपना अपराध कबूल करने के उपरांत 02 आरोपियों के विरुद्ध प्राथमिक अपराध पी, ओ, आर, प्रकरण क्रमांक 172/17 दिनांक 25,02,2022 दर्ज कर वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 9 सहपठित धारा 2(16), 3(93), 50, 51, 52 अपराध पंजीबद्ध कर माननीय न्यायालय प्रथम श्रेणी के समक्ष प्रस्तुत किया गया है एवं आरोपियों को रिमांड पर उप जेल गरियाबंद में दाखिला कराया गया।
उक्त कार्रवाई में क्षेत्राधिकारी इंदागांव (धुर्वागुड़ी)बफर श्री चंद्रबली ध्रुव उप क्षेत्रपाल हेमसिंह ठाकुर सहायक परीक्षेत्र अधिकारी इंदा गांव कविंद्र मिश्रा, वनरक्षक ऋषि कुमार ध्रुव, वनरक्षक भूपेंद्र भेड़िया, वीरेंद्र ध्रुव एंटी पोचिंग टीम एवं सुरक्षा श्रमिकों का योगदान सराहनीय रहा।