छत्तीसगढ़ के गिरौदपूरी धाम में इस साल 7 से 9 मार्च तक मेले का होगा आयोजन
बलौदाबाजार। गिरौदपुरी धाम में इस साल तीन दिवसीय गुरूदर्शन मेला (गिरौदपुरी मेला) का आयोजन 7 से 9 मार्च 2022 तक किया जायेगा। जगतगुरू गुरू गद्दीनशीन विजय कुमार गुरू की अध्यक्षता में गिरौदपुरी मेला आयोजन समिति की जिला पंचायत के सभागार में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में मेले की तिथि का निर्धारण किया गया।
राज्य शासन के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं ग्रामोद्योग मंत्री गुरू रूद्रकुमार, राज राजेश्वरी कौशल माता,गुरु दीदी प्रियंका ,राजमहंत गण, छत्तीसगढ़ राज्य अत्यावासायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष धनेश पटिला सहित कलेक्टर डोमन सिंह,एसपी दीपक झा सहित जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।
बैठक में लाखों दर्शनार्थियों के मेले में समागम को देखते हुए तैयारियों के संबंध में व्यापक विचार-विमर्श करते हुए मेले के सफल आयोजन की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया गया। विजय कुमार गुरू ने कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए दर्शनार्थियों को इसके बचाव के उपाय करते हुए मेले में आने का आग्रह किया है।
मंत्री गुरू रूद्रकुमार ने बैठक में कहा कि मेले में लाखों की संख्या में श्रद्धालु जुटते हैं। उनके लिए बुनियादी सुविधाओं का इंतजाम करना जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है। सभी विभाग आपसी ताल-मेल के साथ काम करके इस बड़े आयोजन को सफल बनाने में अपना सहयोग प्रदान करें। उन्होंने मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को भी कोरोना से बचाव का संपूर्ण उपाय सुनिश्चित करने की अपील भी की है।
कलेक्टर डोमन सिंह ने बैठक की कार्यवाही का संचालन करते हुए मेले के लिए इस साल प्रस्तावित की गई व्यवस्था की जानकारी दी। मेले की तमाम व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कसडोल एसडीएम अनुपम तिवारी मेला अधिकारी एवं सह मेला अधिकारी बिलाईगढ़ एसडीएम एसएल सोरी को नियुक्त किया गया है। कानून व्यवस्था में उन्हें सहयोग प्रदान करने के लिए राज्य स्तर से करीब 15 से 20 डिप्टी कलेक्टरों एवं सँयुक्त कलेक्टरों की तैनाती की जाएगी। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग को पत्र लिखा गया है।
मेला में आये दर्शनार्थियों के लिए रियायती दर पर दाल-भात केन्द्र स्थापित किये जाएंगे।मेला स्थल में दुकानों के आवंटन के लिए एक समिति बनाई गई है। गिरौदपुरी धाम के 10 किलोमीटर की परिधि में कोई भी अवैध शराब दुकान का कारोबार नहीं होगा। आबकारी एवं पुलिस को सख्त निर्देश दिए गए हैं। पान, गुटखा एवं बीड़ी का विक्रय पर भी प्रतिबंध रहेगा।