छत्तीसगढ़

इस जिले में अब नहीं होगा बिना अनुमति धरना,जुलूस, रैली, प्रदर्शन, भूख हड़ताल,सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक आयोजन, पूर्व अनुमति लेने संबधी निर्देश जारी

गरियाबंद। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी नम्रता गांधी द्वारा सभी अनुविभागीय अधिकारी को विविध सार्वजनिक कार्यक्रमों की पूर्व अनुमति लेने संबंधी निर्देश जारी किये है। जिसके तहत प्रदेश में पूर्व में विविध /निजी/सार्वजनिक/धार्मिक/राजनैतिक/ अन्य संगठनों अथवा संस्थाओं के द्वारा विभिन्न आयोजनों यथा धरना,जुलूस, रैली, प्रदर्शन, भूख हडताल, सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, आदि आयोजन जिसमे भीड़ आती हो,उनका जिला प्रशासन की पूर्व अनुमति प्राप्त कर आयोजित किये जाते थे।

शासन के संज्ञान में आया है कि विभिन्न संस्थाओं/संगठनों के द्वारा उपरोक्तानुसार आयोजन जिला प्रशासन की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना ही आयोजित किये जा रहे है या फिर अनुमति प्राप्त करने के पश्चात आयोजन का स्वरूप में परिवर्तन कर देते हैं। यह स्थिति वांछनीय नहीं है। ऐसी स्थिति में जहां एक ओर आम नागरिक के दैनंदिनीय कार्यों में बाधा पहुचती है एवं व्यावसायिक गतिविधियां भी प्रभावित होती है, वही दूसरी ओर कानून-व्यवस्था बिगड़ जाने की प्रबल संभावना बनी रहती है।

सार्वजनिक व्यवस्था एवं कानून व्यवस्था तथा शांति बनाये रखने के दृष्टिगत उपरोक्त परिपेक्ष्य में जिला प्रशासन की विधिवत अनुमति प्राप्त करने की परिपाटी पुनः सख्ती से लागू किया जाना उचित एवं सामयिक प्रतीत होता है लेख किया गया है। विभिन्न संस्थाओं/संगठनों के लिये यह अनिवार्य किया जाये कि आयोजन करने के पूर्व जिला प्रशासन की पूर्व अनुमति अवश्य प्राप्त करें ताकि जिला प्रशासन को रुट परिवर्तन, आम नागरिकों के आवागमन, बाजार व्यवस्था एवं सुरक्षा के उपाय करने तथा सुचारू रूप से प्रशासनिक व्यवस्था बनाने हेतु पर्याप्त समय मिल सके।आयोजनों के संबंध में आवेदन का प्रारूप निर्धारित शर्ते एवं घोषणा पत्र विभिन्न संस्थाओं/संगठनों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन सम्पूर्ण विवरण सहित प्राप्त किया जाये।

अनुमति देने अथवा नहीं देने के निर्णय से संबंधितों को सूचित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। तदनुसार कार्यवाही किये जाने हेतु अपने-अपने अनुभाग में इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाये ताकि संबंधित को उक्त निर्देश का ज्ञान हो सके। इस संबंध में विविध/निजी सार्वजनिक/धार्मिक/राजनैतिक/अन्य संगठनों अथवा संस्थाओं के द्वारा विभिन्न आयोजनों यथा धरना, जुलूस, रैली, प्रदर्शन,भूख हड़ताल, सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, आदि आयोजन हेतु प्राप्त आवेदन पूर्ण रूप से भरे हो का परीक्षण उपरांत अनुमति देने या नहीं देने के निर्णय अवगत कराते हुए की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

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