छत्तीसगढ़

प्रदेश में 16 जून से मछलियों का शिकार करने पर रहेगा प्रतिबंध, जानें क्यों लिया गया ये फैसला?

धमतरी। वर्षा ऋतु में मछलियों की वंश वृद्धि (प्रजनन) के दृष्टिकोण से उन्हें संरक्षण देने के लिए प्रदेश में छत्तीसगढ़ नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम-1972 की धारा-3 उपधारा-2 (दो) के तहत 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि को क्लोज सीजन के रूप में घोषित किया गया है।

 

सहायक संचालक, मछलीपालन से मिली जानकारी के मुताबिक धमतरी जिले के नदी, नालों तथा छोटी नदियों, सहायक नदियों में जिन पर सिंचाई के तालाब, छोटे-बड़े जलाशय निर्मित किए गए हैं, उनमें सभी प्रकार के मछलियों को पकड़ने या उनका शिकार करने पर 16 जून से 15 अगस्त तक पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।

 

बताया गया है कि इन नियमों का उल्लंघन करने पर छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य क्षेत्र संशोधित अधिनियम 1981 के नियम-3 (5) के तहत अपराध सिद्ध होने पर एक वर्ष का कारावास अथवा 10 हजार रूपए का जुर्माना अथवा दोनों एक साथ होने का प्रावधान है। नियम केवल छोटे तालाब अथवा अन्य जलस्त्रोत, जिनका संबंध किसी नदी-नाले से नहीं है, में लागू नहीं होंगे।

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