क्राइमछत्तीसगढ़

शर्मनाक : राजधानी में गाय के चारों पैर बांधकर दुष्कर्म करते हुये पकड़ा गया आरोपी शहरे आलम

रायपुर। छत्तीसगढ़ के रायपुर में शहरे आलम नामक युवक द्वारा गौ माता को क्रूरतापूर्वक पैर बांधकर दुष्कर्म करने की शर्मनाक घटना सामने आई है। दरिंदे शहरे आलम को स्थानीय ग्रामीणों ने रंगेहाथ पकड़ा, जिसकी शिकायत खमतराई थाना में की गई। शिकायत के बाद पुलिस ने धारा 377 भादवि एवं धारा 11 (1) (च) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत अपराध पंजीबध्द कर लिया है।

 

 

जानकारी के अनुसार प्रार्थी ने थाने में शिकायत दी थी कि बिरगांव बस्ती में गांव बनाने का काम चल रहा था, उक्त कार्य दौरान रात करीबन 03.15 बजे, सतनाम चौक पास दुकलहा साहू के मकान के बगल मे एक गौ माता जिसके चारों पैर को बांधकर एक व्यक्ति अपना नीचे का अण्डर वियर खिसका कर गौ माता के साथ संभोग कर रहा था। जब स्थानीय लोग पकड़ने लगे, तो वह व्यक्ति दौड़कर भागने लगा जिसे दौड़ा कर कुछ दूर मे पकड़ लिया गया। आरोपी का नाम शहरे आलम पिता उसमान खान, उम्र 20 साल है।

 

धारा 377 क्या है?
आरोपी शहरे आलम पर पशु क्रूरता के साथ धारा 377 का अपराध दर्ज किया गया है। ये धारा प्रकृति विरुद्ध अपराध के तहत लगाई जाती है। जो भी अपनी मर्जी से किसी पुरुष, महिला या जानवर से प्रकृति के नियमों के खिलाफ जाकर शारीरिक संबंध बनाएगा, उसे इस सेक्शन के तहत आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button