गरियाबंद / कलेक्टर प्रभात मलिक ने जिले के राजिम तहसील में पदस्थ पटवारी पितऊराम नाग को अपने कर्तव्य पर उपस्थिति होने अंतिम अवसर के बाद भी अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण सेवा से त्याग पत्र दिया हुआ मानकर पटवारी पद से सेवा समाप्त कर दिया है। ज्ञात हो कि पटवारी पितऊराम नाग 12 मई 2014 से आज दिनांक तक बिना किसी पूर्व सूचना अथवा अवकाश स्वीकृति के अपने कर्तव्य से अनाधिकृत रूप से निरंतर अनुपस्थित है। नाग को अपने कर्तव्य पर उपस्थित होने हेतु समय-समय पर कार्यालय तहसीलदार राजिम एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) से सूचना पत्र जारी किया गया। पटवारी नाग को अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति हेतु नोटिस जारी कर समाचार पत्र में भी प्रकाशन कराया गया, किन्तु पटवारी पितऊराम नाग द्वारा आदेश जारी होने की तिथि तक कार्यालय में उपस्थिति नहीं दिया गया एवं न ही किसी भी माध्यम से अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया। पटवारी श्री पितऊराम नाग के विरूद्ध छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 एवं छ.ग. सिविल सेवा अवकाश नियम 2010 के नियम 11 के प्रावधानों के तहत 12 मई 2014 से बिना किसी पूर्व सूचना अथवा अवकाश स्वीकृति के अपने पदीय कर्तव्य से अनाधिकृत रूप से निरंतर अनुपस्थित रहने के कारण सेवा से त्यागपत्र दिया हुआ समझा मानकर पटवारी पद से सेवा समाप्ति कर दी गई है।
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