रायगढ़ | जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अबिनाश मिश्रा ने जनपद पंचायत धरमजयगढ़ अंतर्गत तीन पंचायत सचिव उमेश सिदार, कन्हैया लाल खडिय़ा एवं होलसाय सिदार को गोधन न्याय योजना एवं ग्राम पंचायत के कार्यो में रूचि नहीं लेने, पंचायत मुख्यालय में निवास नहीं करने, 15 वें वित्त आयोग के तहत प्राप्त राशि का अनियमित भुगतान करने, जीवित पेंशन हितग्राही का मृत्यु प्रमाण-पत्र करने एवं अपने पदीय कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने के कारण प्रथम दृष्टियां दोषी पाये जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि में उक्त तीनों पंचायत सचिव को मुख्यालय कार्यालय जनपद पंचायत धरमजयगढ़ में अटैच किया गया गया है।
बता दें कि जनपद पंचायत धरमजयगढ़ ग्राम पंचायत जगालमौहा के पंचायत सचिव उमेश सिदार जनपद स्तरीय समीक्षा बैठक में बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहने, पंचायत मुख्यालय में निवास नहीं करने, ग्राम पंचायत के कार्यों में रूचि नहीं लेने एवं उच्चाधिकारियों के आदेश/निर्देशों की अवलेहना करने तथा अपने पदीय कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने के लिए प्रथम दृष्टियां दोषी पाये गये थे।
वहीं जनपद पंचायत धरमजयगढ़ के ग्राम पंचायत सोनपुर के पंचायत सचिव कन्हैयालाल खडिय़ा के द्वारा राष्ट्रीय त्यौहार में मुख्यालय पंचायत से अनुपस्थित रहने, गोधन न्याय योजना के कार्यो में लापरवाही बरतने, ग्रामवासियों से अभद्र व्यवहार करने एवं उच्चाधिकारियों के आदेश/निर्देशों की अवहेलना करने तथा अपने पदीय कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने के लिए प्रथम दृष्टियां दोषी पाये गये थे।
जनपद पंचायत धरमजयगढ़ के ग्राम पंचायत ठाकुरपोड़ी के पंचायत सचिव होलसाय सिदार पंचायत मुख्यालय में निवास नहीं करने, जनपद स्तरीय समीक्षा बैठक में बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहने, गोधन न्याय योजना के कार्यो में रूचि नहीं लेने, 15 वें वित्त आयोग के तहत प्राप्त राशि का अनियमित भुगतान करने, जीवित पेंशन हितग्राही का मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी करने एवं उच्चाधिकारियों के आदेश-निर्देशों की अवहेलना करने तथा अपने पदीय कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने के लिए प्रथम दृष्टियां दोषी पाये गये थे।