बिलासपुर

अब रोड पर केक काटकर बर्थडे सेलिब्रेट करना पड़ेगा भारी

बिलासपुर। : आईजी रतन लाल डांगी ने एक आदेश जारी करते हुए रेंज के सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया है। अब से सड़कों पर केक नहीं काटा जाए। केक काटने वाले और जिसका जन्मदिन रहेगा, उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट और रास्ता रोकने की कार्रवाई की जाएगी। यही नहीं आईजी ने यह भी फरमान जारी किया है।

 

सोशल मीडिया पर बंदूक और तलवार से केक काटकर वीडियो अपलोड करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी. आईजी ने पत्र में सीधे और साफ लिखा है कि सड़क पर केक काटने का वीडियो वायरल हुआ और पुलिस तक पहुंचा तो सीधे संबंधित थानेदार पर कार्रवाई की गाज गिरेगी।

 

आईजी ने पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखकर निर्देशित किया

IG रतन लाल डांगी ने बताया कि लगातार हो रही घटनाओ और हुड़दंग से लोग परेशान है, जिनकी शिकायत आती रहती है। लोग बताते हैं कि सड़क पर CAKE काटने की वजह से सड़क जाम हो जाता है और आने जाने में काफी दिक्क्त होती है, जिसके मद्देनजर इस मामले को गंभीरता से लेते हुए यह आदेश जारी किया गया है। आईजी (IG) ने पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखकर निर्देशित किया है कि इसे गंभीरता से लेते हुए ऐसे लोगों पर कार्रवाई करे और सीधे कार्रवाई करे। साथ ही लगातार पेट्रोलिंग कर चौक चौराहों पर खड़े होने वाले मनचले लड़कों और हुड़दंगियों पर कार्रवाई करे।

 

सोशल मीडिया पर भी रखी जाएगी नजर

IG डांगी ने पुलिस अफसरों को सोशल मीडिया पर नजर रखने की हिदायत दी है। उनके आदेश के बाद सभी जिलों के पुलिस अफसर और साइबर टीम लगातर सोशल मीडिया पर भी नजर रखेगी। सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफार्म पर इस तरह का VIDEO वायरल हुआ, तब ऐसे लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।

 

आज के दौर में यूथ अधिकतर अपना बर्थडे रोड पर केक कट कर के ही करते है। कुछ जगह तलवारों से तो कभी बंदूक से केक कट करने का नजारा सोशल मीडिया पर देखने को मिलता है। बड़े महानगरों जैसे बैंगलोर और मुंबई में इस तरह की पहले भी मामलें आए है जिनमें पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तारी की है, लेकिन कोर्ट में मामला पहुंचने के बाद घटनाक्रम में आर्म्स का केक कटिंग के लिए इस्तमाल और उसके उललंघन के लिए बने अधिनियम सजा देने युक्त नहीं होते। जिसके बाद मामला वहीँ शांत हो जाता है। हालांकि देखने वाली बात यह होगी, इस निर्देश के बाद यूथ में इसका कैसा प्रभाव रहेगा

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