भाजपा विधायक की विधानसभा की सदस्यता को किया गया रद्द , जाने पूरा मामला
मुजफ्फरनगर |
दो लोगों की हत्या के बाद 2013 में हिंसक प्रदर्शन के दौरान सरकारी काम में बाधा डालने के मामले 2 साल की सजा के ऐलान के बाद खतौली विधानसभा से भाजपा विधायक विक्रम सैनी को एक और बड़ा झटका लगा है।
उनकी विधानसभा की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। मुजफ्फरनगर जिले की सांसद/विधायक अदालत द्वारा 11 अक्टूबर को सुनाई गई सजा के बाद शुक्रवार को विधानसभा सचिवालय में विक्रम सैनी की सदस्यता समाप्त करते हुए, विधान सभा सचिवालय ने खतौली सीट रिक्त घोषित किए जाने संबंधी सूचना न्याय विभाग की रिपोर्ट आने के बाद ही सीट रिक्त घोषित करने पर निर्णय किया जाएगा। दो लोगों की हत्या के बाद 2013 में हिंसक प्रदर्शन के दौरान सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में भाजपा विधायक विक्रम सैनी समेत 12 लोगों को दो साल की कैद की सजा सुनाई थी। साथ ही 10 हजार रुपये का जुमार्ना भी लगाया गया था। गौरतलब हो कि वह 2017 से उसी विधानसभा सीट से दो बार विधायक हैं। वह कवाल गांव के मुखिया थे, जब उन पर 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों से संबंधित हत्या के प्रयास और अन्य आरोपों का आरोप लगाया गया था। दो भाइयों की हत्या के बाद, अगस्त और सितंबर 2013 में मुजफ्फरनगर में दो समुदायों के बीच महीने भर तक झड़पें हुईं।
11 अक्टूबर को एमपी-एमएलए (मजिस्ट्रेट ट्रायल) की कोर्ट में भाजपा विधायक विक्रम सैनी को दोषी करार कर दिया था।अभियोजन अधिकारी राजीव शर्मा ने बताया कि कोर्ट ने विक्रम सैनी को 2 साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई गई। इसके बाद विक्रम सैनी के अधिवक्ता की ओर से जमानत का प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया। जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 25-25 हजार के दो जमानती दाखिल करने पर अपील दाखिल तक विक्रम सैनी को अंतरिम जमानत दे दी थी।