अवैध रेत खनन पर खनिज विभाग की बड़ी कार्यवाही, देखें पूरी डिटेल
बलौदा बाजार: राज्य शासन के निर्देश पर जिले में अवैध रेत परिवहन के मामलों में तेज़ी से कार्रवाई की जा रही है। अवैध रेत खनन और भंडारण के विरुद्ध प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की गई। जिसमें पलारी विकासखंड अंतर्गत दरतेंगी रेत खदान से चैनमाउंटेड खनन मशीन को सील करतें हुए 4 हाईवा वाहन ज़ब्त किया गया हैं। जिला खनिज अधिकारी के के बंजारे ने बताया कि आज खनिज विभाग द्वारा दतरेंगी,सिरियाडीह,पैरागुड़ा एवं मलपुरी एवं के साथ आसपास के रेत खदान की सघन जाँच किया गया। रेत खदानो में स्वीकृत खनन क्षेत्र के बाहर रेत का खनन पाए आने पर उक्त रेत खदान संचालकों के ख़िलाफ़ अवैध रेत खनन के प्रकरण दर्ज किया गया है।
इस दौरान सभी जब्त वाहन नजदीकी थाना में सुपुर्दगी में रखा गया है। यह सभी कार्रवाई छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 एवं एमएमडीआर एक्ट 1957 की धारा 21 से 23 के अंतर्गत किया गया है। इन वाहन मालिकों पर नियमानुसार जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही श्री बंजारे ने जानकारी देतें हुए बताया कि विगत 3 महीनो से खनिज विभाग के द्वारा रेत खदानो व खनिजो के अवैध उत्खनन परिवहन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। जिससे माह अक्टूबर नवम्बर दिसंबर में अवैध उत्खनन के 17 प्रकरण एवं अवैध परिवहन के 95 प्रकरण पंजीबद्ध कर जुर्माने की कार्रवाई की गयी है। कलेक्टर ने सभी खदानो पर सतत निगरानी व गलती पाए जाने पर नियमानुसार कठोर करवाही किए जाने के निर्देश दिए है।
गौरतलब है की कलेक्टर रजत बंसल ने जिले में रेत के अवैध कारोबार के मामले में अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। अवैध रेत के भंडारण,अनुमति और उत्खनन, परिवहन के साथ-साथ रॉयल्टी पर्ची आदि सभी दस्तावेजों के परीक्षण करने के निर्देश भी दिए हैं।
बंसल ने कहा है कि ऐसी कार्रवाईयां आगे भी जारी रहेंगी। अवैध रेत खनन व धंधा करने वालों पर प्रशासन की पैनी नजर है और ऐसे अवैध धंधे एवं परिवहन करते पकड़े जाने पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।