कोरबा

सस्पेंड: शासकीय राशि का आहरण कर 22 माह तक अपने पास रखने वाला प्रधान पाठक निलंबित… देखें आदेश

 

। शासकीय राशि को 22 माह तक अपने पास रखने के कारण परमेश्वर प्रसाद बनवा, प्रधान पाठक माध्यमिक आश्रम शाला कोनकोना, विकास खण्ड पोड़ी उपरोड़ा, जिला कोरबा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। जारी आदेश के मुताबिक, लोकपाल सिंह जोगी, तत्कालिन विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, पोड़ी उपरोड़ा जिला – कोरबा के विरुद्ध प्राप्त शिकायत की जांच उपरांत प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के आधार पर लोकपाल सिंह जोगी द्वारा दिनांक 24.12.2020 को चेक क्रमांक 749988 राशि 2,00686 /- (रू. दो लाख छः सौ छियासी) का चेक परमेश्वर प्रसाद बनवा को नगद आहरण करने हेतु दिया गया जिसे परमेश्वर प्रसाद बनवा ने लगभग 22 माह तक आहरित राशि को अपने पास रखा गया ।

जारी आदेश के मुताबिक, कार्यालयीन पत्र क्र. / शिकायत जांच / स्प./टी.112/2022-23/P/1724 बिलासपुर, दिनांक 27.10.2022 द्वारा परमेश्वर प्रसाद बनवा को कारण बताओं सूचना जारी किये जाने पश्चात् परमेश्वर प्रसाद बनवा द्वारा दिनांक 05.11.2022 को राशि राशि 2,00686/- (रु. दो लाख छः सौ छियासी) चालान के द्वारा जमा कर दी गई ।

जारी आदेश के मुताबिक, शासकीय राशि को 22 माह तक अपने पास रखने के कारण परमेश्वर प्रसाद बनवा, प्रधान पाठक माध्यमिक आश्रम शाला कोनकोना, विकास खण्ड पोड़ी उपरोड़ा, जिला कोरबा (छ.ग.) को छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 की कण्डिका 3 के विपरीत कार्य करने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है और इनका मुख्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पोड़ी उपरोड़ा नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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