
रायपुर। अभनपुर तहसीलदार, नायब तहसीलदार और पटवारी पर भूमाफिया से मिलीभगत कर अन्य भूमि के बैनामा के आधार पर अवैध रूप से नक्शा बटांकन, बिना नोटिस के सुनवाई करने और न्यायिक प्रक्रिया का उल्लंघन कर संवैधानिक अधिकारों का हनन करने का आरोप लगाया गया है। इसकी शिकायत रायपुर के संदीप अग्रवाल ने अभनपुर एसडीएम से की है। उनहोंने जांच कर वैधानिक कब्जा दिलाने की गुहार लगाई है। साथ ही प्रकरण की निष्पक्ष जांच किसी स्वतंत्र राजस्व अधिकारी या अपर कलेक्टर से कराने और भूमाफिया से मिलीभगत कर सरकारी अधिकारों का दुरूपयोग करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है।
शिकायकर्ता ने अभनपुर तहसीलदार सीता शुक्ला, नायब तहसीलदार नितिन पटेल एवं केन्द्री पटवारी आशीष कोटवानी पर न्यायिक प्रक्रिया का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। उन्होंने अपने आवेदन में बताया है कि ग्राम केन्द्री. प.ह.नं. 16, तहसील अभनपुर, जिला रायपुर की भूमि खसरा क्रमांक 58/32 रकबा 0.607 हे. आवेदक संदीप अग्रवाल पिता मुकुंदलाल अग्रवाल के नाम पर और खसरा क्रमांक 58/35 रकबा 0.186 हे. मनमीत कौर भाटिया पति नवजीत सिंह भाटिया निवासी अरोरा कॉम्प्लेक्स, रिंग रोड, रायपुर के नाम पर दर्ज है।
खसरा 58/32 मूल खसरा 58/17 से एवं खसरा 58/35 मूल खसरा 58/14 से निर्मित है। पंजीकृत बैनामा 18/01/2007 में संलग्न नक्शा व चारदीवारी से स्पष्ट है कि उक्त भूमि मुख्य मार्ग से सटी हुई नहीं है। तथापि मनमीत कौर भाटिया द्वारा अवैध रूप से आवेदक की भूमि (खसरा 58/32) के भाग पर कब्जा कर नक्शा बटांकन आदेश पारित करा लिया गया है। ग्राम केन्द्री हल्का पटवारी आशीष कोटवानी विगत पांच वर्षों से लगातार एक ही स्थान पर पदस्थ है। उनके कार्यकाल में वर्ष 1984 से चालू मूल नक्शा रिकार्ड कार्यालय से अनुपलब्ध है, जिससे संदेह है कि वे भूमाफिया से मिलीभगत कर मनमानी तरीके से नक्शा बंटाकन प्रस्तावित करते हैं।
आवेदक ने बताया है कि नायब तहसीलदार अभनपुर नितिन पटेल द्वारा आवेदक को बिना विधिक नोटिस जारी किए ही 30/10/2025 को नियत पेशी कर दी गई। आवेदक द्वारा विधिक आपत्ति आवेदन प्रस्तुत किए आने के बावजूद उसे निराकृत किए बिना ही 03/11/2025 को अंतिम तर्फ के लिए प्रकरण रख लिया गया, जो व्याविक प्रक्रिया के विपरीत है। नायब तहसीलदार नितिन पटेल ने राजस्व निरीक्षक केंद्री को ज्ञापन जारी किया था, परंतु उन्होंने हल्का पटवारी से प्रतिवेदन प्राप्त किए बिना ही अवैधानिक रूप से आदेश पारित किया। यह दर्शाता है कि वे भूमाफिया के प्रभाव में कार्य कर रहे हैं और विधिक अनुभव और निष्पक्षता का अभाव है।
आवेदन ने बताया है कि तहसीलदार सीता शुक्ला ने रा.प्र.के. 202508114000042/4 121 दिनांक 20/09/2025 को दर्ज किया। उक्त प्रकरण में राजस्व निरीक्षक केंद्री के प्रतिवेदन का अवलोकन नहीं किया। मनमीत कौर भाटिया के बैनामा में संलग्न नक्शा चतुर्सीमा का अवलोकन नहीं किया। न ही चतुर्सीमा का अवलोकन किया न ही चतुर्सीमा में लगे संदीप अग्रवाल को न्यायालय में अवसर दिया गया। नियत पेशी 19/09/2025 से पूर्व दिनांक 17/09/2025 को आदेश पारित किया जाना संदेहात्मक है। आरआई प्रतिवेपन का अवलोक में अंकित है कि पंजीकृत बैनामा के आधार पर नक्शा बटांकन प्रस्तावित है। गंभीरता से विधिपूर्ण जांच कर आदेश पारित करना उचित था। जनचौपाल कलेक्टर जिला रायपुर टोकन क्रमांक 2110925001130 सुरक्षा नंबर 575 दिवोंक 29/08/2025 में आवेदक का आवेदक आसपास फसल लगा होने एवं खेतों में जल भराव होने सीमा चिन्ह नहीं होने का प्रतिवेदन प्रस्तुत कर निराकृत किया ह, किंतु मनमीत कौर भाटिया खसरा नंबर 58/36 के आसपास भी फसल लगा है। उसी समय में नाप कर पाना कैसे संभव है। अत: स्पष्ट है कि भूमाफिया के साथ मिलकर संविधान अनुच्छेद 32 में निहित अधिकार का हनन किया गया है।
आवेदक ने बताया है कि उपरोक्त कार्यवाही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 21, 32 एवं 300A के विपरीत है। न्याय पाने के अधिकार एवं संपत्ति के अधिकार का हनन हुआ है। उन्होंने एसडीएम से निवेदन किया है कि पंजीकृत बैनामा दिनांक 18/01/2007 के नक्शा एवं चतुर्सीमा का सूक्ष्म परीक्षण कर 17/09/2025 को पारित नक्शा बटांकन आदेश को पुनर्विलोकन में निरस्त किया जाए। तहसीलवार सीता हुक्ला, नायब तहसीलवार नितिन पटेल एवं पटवारी आशीष कोटवानी के विरु। विभागीय जांच एवं दंडात्मक कार्रवाई की जाए। वर्ष 1984 से चालू मूल नक्शा एवं रिकार्ड की स्वतंत्र जांच कराई जाए और यह स्पष्ट किया जाए कि स्थानांतरण नीति 2022 की कंडिका 1.5 लागू क्यों नहीं की गई। विवादित भूमि खसरा 58/32 रकबा 0.607 हे. का विधिसम्मत सीमांकन कर आवेदक को वैधानिक कब्जा प्रदान किया आए। प्रकरण की निष्पक्ष जांच किसी स्वतंत्र राजस्व अधिकारी या अपर कलेक्टर से कराई जाए। भूमाफिया से मिलीभगत कर सरकारी अधिकारों का दुरूपयोग करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कानूनी दायित्व निर्धारण किया जाए।



