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पत्रकार सिद्दीक कप्पन को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, 23 महीने बाद जेल से होंगे रिहा

उत्तर प्रदेश। केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। इस मामले की सुनवाई CJI यूयू ललित और जस्टिस एस रवींद्र भट्ट और जस्टिस पी एस नरसिम्हा की बेंच कर रही है। वहीं यूपी सरकार ने कप्पन की जमानत का विरोध किया था। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा कि कप्पन के चरमपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ( PFI) के साथ घनिष्ठ संबंध हैं, जिसका एक राष्ट्र विरोधी एजेंडा है। सिद्दीकी कप्पन देश में धार्मिक कलह और आतंक फैलाने की बड़ी साजिश का हिस्सा है।

उत्तरप्रदेश पुलिस द्वारा गिरफ्तार केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को शुक्रवार जमानत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने करीब 23 महीने बाद उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली। सिद्दिकी कप्पन को पांच अक्तूबर, 2020 को मथुरा से गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस यूयू ललित व जस्टिस एस. रवीन्द्र भट्ट की पीठ ने उत्तर प्रदेश के गृह विभाग से कप्पन की याचिका पर पांच सितंबर तक जबाव देने को कहा था।

दरअसल, हाथरस मामले में हिंसा भड़काने की साजिश रचने के आरोप में सिद्दीकी कप्पन को उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया था। सिद्दीकी पर गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) की धाराएं लगाई गईं हैं। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले को गंभीर बताते हुए कप्पन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था।

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