#25-25 हजार रूपए का अर्थ दण्ड अधिरोपित
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छत्तीसगढ़ में जानकारी समय पर उपलब्ध नहीं कराने पर पॉच जनसूचना अधिकारी पर 25-25 हजार रूपए का अर्थ दण्ड अधिरोपित
रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के राज्य सूचना आयुक्त धनवेन्द्र जायसवाल ने 18 अगस्त 2021 को बड़ी कार्रवाई करते हुए…
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