छत्तीसगढ़

समलैंगिक संबंध बनाने वालों की अब खैर नहीं, होगी 15 सालों की जेल, सेक्स रैकेट में लिप्त लोगों को भी मिलेगी ये सजा  

नई दिल्लीः  इराक की संसद ने शनिवार को देह व्यापार व समलैंगिक विवाह को अपराध घोषित करते हुए कानून पारित कर दिया। अब यहां देह व्यापार व समलैंगिक विवाह करने पर अधिकतम 15 साल तक सजा हो सकती है। नए कानून के मुताबिक, ट्रांसजेंडर लोगों को भी 3 साल तक के लिए जेल में डाला जा सकता है। इराक ने इस कदम को धार्मिक मूल्यों को कायम रखने के लिए जरूरी बताया है।

इस कानून को मुख्य रूप से रूढ़िवादी शिया मुस्लिम पार्टियों का समर्थन प्राप्त था। मुस्लिम बहुल इराक की संसद में शिया पार्टियों का गठबंधन सबसे बड़ा है। नया कानून 1988 के वैश्यावृत्ति विरोधी कानून का संशोधन है, जिसमें समलैंगिकता को भी शामिल कर लिया गया है। वैश्यावृत्ति और समलैंगिकता विरोधी कानून के तहत सेम सेक्स संबंधों पर कम से कम 10 साल और अधिकतम 15 साल की जेल का प्रावधान किया गया है। समलैंगिकता या वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देने वाले लोग और लिंग परिवर्तन सर्जरी करने वाले डॉक्टरों को जेल में डाला जाएगा। इसके अलावा, जानबूझकर महिलाओं की तरह बर्ताव करने वाले पुरुष और पत्नी की अदला-बदली में शामिल लोगों को भी नए कानून के तहत जेल की सजा हो सकती है।

अमेरिका ने कही ये बात

अमेरिका ने कहा कि यह इराक की अर्थव्यवस्था की विविधता और विदेश निवेश को आकर्षित करने की क्षमता को कमजोर करेगा। अंतरराष्ट्रीय व्यापार गठबंधन ने पहले ही संकेत दिया है कि इराक में इस तरह के भेदभाव से देश में व्यापार और आर्थिक विकास को नुकसान होगा। अमेरिका ने कहा कि मानवाधिकारों एवं राजनीतिक-आर्थिक समावेशन का सम्मान इराक की सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि के लिए जरूरी है। यह कानून सरकार के राजनीतिक और आर्थिक सुधार के प्रयासों को कमजोर करता है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button