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पूरे देश में आज से लागू हुआ वक्फ संशोधन अधिनियम, केंद्र ने जारी किया अधिसूचना

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने वक्फ अधिनियम 1995 के प्रावधानों को 8 अप्रैल 2025 से लागू करने की घोषणा कर दी है। इस संबंध में केंद्र द्वारा अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि अधिनियम के प्रावधान इसी तिथि से प्रभावी होंगे।

वक्फ अधिनियम देशभर में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और संरक्षण के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। इसके तहत वक्फ बोर्डों का गठन, संपत्तियों की देखरेख, आय-व्यय का लेखा-जोखा और विवाद निवारण की प्रक्रिया तय की जाती है।

केंद्र सरकार की ओर से लागू की गई यह तिथि वक्फ प्रबंधन को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

क्या है वक्फ अधिनियम?

वक्फ अधिनियम 1995 मुस्लिम धर्मावलंबियों द्वारा धार्मिक, परोपकारी या सामाजिक कार्यों हेतु दी गई संपत्तियों के प्रबंधन के लिए बनाया गया कानून है। इस अधिनियम के तहत वक्फ बोर्डों को कानूनी अधिकार प्राप्त होते हैं, ताकि वक्फ संपत्तियों का सही उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

सरकार की यह पहल वक्फ संपत्तियों में चल रहे विवादों को सुलझाने और उनके बेहतर उपयोग की दिशा में अहम मानी जा रही है।

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