छत्तीसगढ़

प्रदेश में निजी बस, टैक्सी, ऑटो रिक्शा और बस का परिचालन तत्काल बंद, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

छत्तीसगढ़। राज्य में कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए धमतरी कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री जयप्रकाश मौर्य ने गत 05 मई तक जिले में पूर्णतया तालाबंदी (लाॅक डाउन) का आदेश दिया था। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण की दर को दृष्टिगत करते हुए जनहित तथा जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने तालाबंदी की तिथि में वृद्धि करते हुए इसे आगामी 15 मई तक बढ़ाने का आदेश जारी किया है। भारतीय दण्ड संहिता 1860, एपीडेमिक एक्ट 1897 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महामारी से बचने के लिए निम्न आदेश पारित किया गया है।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश के तहत तालाबंदी अवधि में रात्रिकालीन पाबंदी (नाइट कर्फ्यू) लागू रहेगी, जो शाम पांच बजे से सुबह छः बजे तक प्रभावशील रहेगी। उक्त अवधि में कोई भी व्यक्ति बिना किसी कारण के बाहर नहीं घूम सकेगा।

उल्लंघन करने पर दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। तालाबंदी की अवधि में 09 मई 2021 रविवार को सम्पूर्ण तालाबंदी की गई है। अस्पताल प्रबंधन के अलावा सभी सेवाएं पूरी तरह स्थगित रहेंगी। जिले के सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालय खुले रहेंगे। कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति मान्य होगी। शेष कर्मचारी घर पर बैठकर (वर्क फ्रॉम होम) कार्यालय प्रमुख द्वारा दिए गए कार्य को संपादित करेंगे। कार्यालय प्रमुख आवश्यकता पड़ने पर किसी भी शासकीय कर्मचारी को अपने कार्यालय में कार्य संपादन के लिए बुला सकते हैं।

शासकीय कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारी को प्रदत्त शासकीय पहचान पत्र पास के रूप में मान्य किया जाएगा। यदि शासकीय पहचान पत्र नहीं है तो कार्यालय प्रमुख ऐसे कर्मचारियों को लाॅकडाउन अवधि में अपने निवास स्थान से कार्यालय आने के लिए पास जारी करेगा।

नगर निगम ने दी सख्त हिदायत निम्नलिखित सेवाओं और गतिविधियों को छोड़कर समस्त गतिविधियां जिले के भीतर प्रतिबंधित रहेंगी- 1. समस्त आवश्यक सेवाएं जैसे- अस्पताल प्रबंधन, जलापूर्ति, विद्युत आपूर्ति, स्वच्छता सेवाएं, दूरसंचार, आकस्मिक परिवहन सेवाओं सहित आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करने वाले फैक्ट्री तथा कारखानों में उत्पादित वस्तुओं का परिवहन किया जा सकेगा।

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने इसके अलावा निर्धारित समयावधि एवं शर्तों सहित सेवाओं की छूट दी है। इसमें किराना स्टोर्स, दूध पार्लर, लाॅकडाउन अवधि में सुबह आठ से शाम पांच बजे तक खुली रहेंगी। ऐसे जनरल स्टोर्स जो जनरल सामग्री के साथ-साथ खाद्य सामग्री जैसे- चावल, दाल, तेल इत्यादि बेचते हैं, उक्त अवधि में खुले रह सकते हैं।

परन्तु मेगामार्ट, सुपर मार्केट, माॅल में स्थित जनरल स्टोर्स संबंधी सभी दुकानें उपरोक्त अवधि में पूरी तरह बंद रहेंगी। पशुचारा एवं पशुआहार से संबंधित दुकानें, कृषि संबंधी दुकानें जैसे कीटनाशक, फर्टिलाइजर, खाद तथा कृषि उपकरण से संबंधित दुकानें सुबह आठ से शाम पांच बजे के मध्य खुली रहेंगी। कृषि उपकरण संबंधित दुकानंे उपकरणों की मरम्मत के लिये सुबह आठ से दोपहर 12 बजे तक खुली रह सकती है।

किराना दुकान के अलावा जनरल स्टोर की दुकानें सुबह आठ से शाम पांच बजे तक वस्तुओं की होम डिलीवरी कर सकते हैं, परंतु जनरल स्टोर भौतिक रूप से खुली रहेगी। दुकानों के लिये एक चौथाई शटर खोलकर सामग्रियों की सप्लाई करने के बाद दुकानों को संचालक बंद कर देंगे। इसी तरह पोल्ट्री, डेयरी, अंडा, मीट, मछली उत्पाद से संबंधित दुकानें सुबह आठ से शाम पांच बजे तक खुली रहेंगी।

इस अवधि में केवल बैंकों द्वारा सभी प्रकार के अनिवार्य व्यवसायिक कामकाज जारी रहंेगे। एक लाख रूपए से कम की जमा तथा निकासी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। एक लाख रूपए से कम की निकासी एटीएम के माध्यम से की जा सकेगी। जिन व्यक्तियों को उक्त अवधि में बैंक में आने-जाने की छूट रहेगी, उक्त संबंध में ग्राहक बैंक मैनेजर से व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क करेगा तथा अपने कार्य के संबंध में बैंक मैनेजर से अनुमति प्राप्त करेगा। बैंक मैनेजर द्वारा उक्त संबंध में ग्राहक को उपस्थित होने के संबंध में मोबाईल के माध्यम से अनुमति प्रदान करेगा। इसके बाद ही कार्यावधि में ग्राहक बंैक में उपस्थित हो सकेगा। बैंक मैनेजर द्वारा मोबाईल में प्रदान की गई अनुमति लाॅकडाउन अवधि में पास के रूप में उपयोग की जाएगी, जिसकी वैधता उस तिथि से बैंकिंग कार्यावधि तक रहेगा। उक्त संबंध में प्रत्येक बैंक प्रबंधन को आदेश दिया गया है कि, प्रत्येक बैंक मैनेजर का मोबाईल नंबर शाखा के बाहर प्रदर्शित किया जाए। ग्राहक सुबह आठ से दस बजे तक उक्त मोबाईल नंबर नोट कर सकते हैं।

आॅनलाइन टोकन प्रणाली पहले की तरह जारी रहेगी। प्रायवेट कोरियर सेवाएं एवं आॅनलाईन वस्तुओं की डिलिवरी करने वाली समस्त प्रतिष्ठान वस्तुओं की आपूर्ति सुबह आठ से शाम पांच बजे तक करने की छूट प्रदान की गई है। कूलर, पंखे, एसी, सेनेटरी फिटिंग की मरम्मत संबंधी कार्य केवल घर पहुंच सेवा के आधार पर किए जा सकेंगे। इसके लिए एक चौथाई शटर खोलकर सुबह आठ से 10 बजे तक मरम्मत में लगने वाली वस्तुओं की आपूर्ति की जा सकेगी। आदेश में आटा चक्की तथा अन्य फ्लोर मिल सुबह आठ से शाम पांच बजे तक खुली रखने का भी प्रावधान किया गया है। साथ ही वनोपज के परिवहन, संग्रहण और विक्रय की छूट रहेगी। थोक अनाज, फल तथा सब्जी मंडियां सुबह छः से दस बजे तक खुली रहेंगी। थोक मंडियों से केवल चिल्हर व्यापारी ही सामग्री खरीद सकेंगे।

चिल्हर व्यापारियों के अलावा अन्य किसी को भी वस्तुओं की आपूर्ति नहीं की जाएगी। थोक एवं चिल्हर मंडी के अध्यक्ष एवं सचिव मंडी में कार्यरत व्यापारियों को चिन्हांकित कर पास जारी कर सकेंगे। चिल्हर व्यापारी किसी भी परिस्थिति में सब्जी, फल मंडी अथवा अन्य किसी भी स्थल पर पसरा लगाकर सब्जियां और फल की आपूर्ति नहीं कर सकेंगे, केवल ठेले में घूम-घूमकर बेचने की अनुमति रहेगी।

ठेला किसी भी स्थल में दस मिनट से अधिक खड़ा नहीं किया जाएगा। चिल्हर सब्जी, फल मार्केट पूरी तरह बंद रहेगा। चिल्हर सब्जी, फल मार्केट के 500 मीटर के आसपास कोई भी ठेला लगाकर सब्जी का विक्रय नहीं करेंगे। मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पम्प (24×7) और गैस डिलिवरी सेवाएं सुबह दस से शाम पांच बजे तक संचालित रहेंगी। जिले में सभी सार्वजनिक परिवहन सेवाएं, जिसमें निजी बस, टैक्सी, आॅटो रिक्शा, बस, ई-रिक्शा इत्यादि शामिल हैं, के परिचालन को तत्काल प्रभाव से बंद किया गया है। केवल इमरजेंसी मेडिकल सेवा वाले व्यक्तियों को वाहन द्वारा आवागमन की अनुमति रहेगी। ऐसे निजी वाहन जो इस आदेश के तहत आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं के उत्पादन एवं उनके परिवहन का कार्य कर रहे हों, उन्हों भी आपवादिक स्थिति में तत्कालिक आवश्यकताओं को देखते हुए परिवहन की छूट रहेगी।

जिले में संचालित सभी गोदाम रात दस से सुबह छः बजे तक खुली रहेंगी। इस अवधि मंे गोदाम में सामग्री की आपूर्ति हो सकेगी। गोदाम संचालक अपने अधीनस्थ कार्यरत कर्मचारियों को पास जारी कर सकेगें, जिसे पुलिस प्रशासन द्वारा मान्य किया जाएगा। गोदाम में वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले वाहन के सम्मुख आवश्यक सेवा का स्टीकर लगा होना जरूरी है जिसे गोदाम संचालक द्वारा हस्ताक्षरित एवं प्रमाणित किया जा सकेगा। सभी प्रकार के शासकीय निर्माण कार्य संचालित किये जा सकेगें, किंतु निजी निर्माण कार्य पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे।

शासकीय निर्माण कार्य में लगने वाली सामग्री की प्रदायगी की जा सकेगी। निर्माण एजेंसी अथवा ठेकेदार को प्रदत्त कार्यादेश पास के रूप मंे मान्य किये जा सकेगें। निर्माण कार्य में लगने वाले वस्तुओं की आपूर्ति करने वाली दुकानें जैसे छड़, सीमेंट, इलेक्ट्रानिक्स, पेंट, वेल्डिंग, सैनेटरी की दुकाने सुबह आठ से दोपहर 12 बजे तक खुली रह सकती हैं। परन्तु सामग्री की बिक्री केवल उन्ही ठेकेदारों को की जा सकेगी जिनके पास शासकीय कार्य सम्पादित करने एजेंसी द्वारा कार्यादेश दिया गया हो। भवन तथा सड़क निर्माण से संबंधित अन्य कच्चे वस्तुओं की आपूर्ति जैसे- रेत, गिट्टी, मिट्टी, मुरूम की आपूर्ति करने वाली खदानें सुबह आठ से शाम पांच बजे तक खुली रहेंगी परन्तु तालाबंदी की अवधि मंे उपरोक्त खदानों से केवल शासकीय कार्यों में संलग्न ठेकेदारों को ही आपूर्ति की जा सकेगी।

परिवहन पास में रेत खदान संचालनकर्ता कार्यस्थल स्पष्ट तौर पर अंकित करेगा। निजी भवन निर्माण तथा अन्य कार्य में भवन निर्माण संबंधित सामग्री एवं कच्चे माल की आपूर्ति पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना के कार्य पूर्ववत संचालित किए जा सकेंगे। सभी निर्माण कार्यों में कोरोना संक्रमण से बचने के उपायों का कड़ाई से पालन किया जा सकेगा। कार्यस्थल पर कार्य करने वाले कर्मचारियों एवं मजदूरों को कार्य एजेंसी अथवा ठेकेदार पास जारी करेगा, निर्माण एजेंसी के ठेकेदार की व्यक्तिगत जिम्मेदारी रहेगी कि कार्यस्थल पर कार्यरत कर्मचारी को कोरोना संक्रमण संबंधी लक्षण आाने पर इसकी सूचना कार्यस्थल के निकट प्रशासनिक अधिकारी को दे। निर्माण कार्य में लगने वाली मशीनरी की मरम्मत करने वाली दुकाने केवल आवश्यक होने पर अनुविभागीय दंडाधिकारी राजस्व के लिखित अनुमति के बाद केवल निर्धारित समय तक खोला जा सकेगा।

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने जिले में संचालित उद्योगों, फैक्टरी में कार्य संपादित किए जाने का उल्लेख उक्त आदेश में किया है, किन्तु उद्योग संचालक को कोविड संक्रमण से बचने के सभी प्रयासों का कड़ाई से पालन करना होगा। उद्योग संचालक कार्य स्थल में मजदूरांे की आवाजाही हेतु स्वयं पास जारी करेगा, जिसे प्रशासन द्वारा मान्य किया जाएगा। ऐसे उद्योगों का संचालक अपने परिवहन हेतु उद्योग विभाग द्वारा जारी पंजीयन की कापी अपने साथ रखेगा, जिसे पास के रूप में मान्य किया जाएगा।

प्रशासन द्वारा किसी भी उद्योगों के संचालन हेतु पृथक से पास जारी नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार अन्य आवश्यक वस्तुओं के संचालन करने वाले उपक्रमों एवं संस्थाओं पर भी यही नियम लागू होगा। उद्योग संचालक अपने प्रतिष्ठान में कार्यरत कर्मचारी एवं मजदूरों को आवागमन पास जारी कर सकेगा।

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