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कोरोना का कहर:स्कूल और कॉलेजों में मास्‍क लगाना अनिवार्य, बिना मास्क नहीं मिलेगी इंट्री

नई दिल्ली। कोविड 19 से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दी हैं। नोएडा के स्वास्थ्य विभाग ने जिले के सभी स्कूल, कॉलेज, कार्यालय, शॉपिंग मॉल के साथ सार्वजनिक जगह पर मास्क लगाना जरूरी हो गया है। रेलवे और बस स्टेशनों के गेट पर यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी।

शहर में हर दिन कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। नोएडा में बीते 24 घंटों में 100 से ज्यादा लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। ऐसे में कोविड से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दी हैं।

पहले सिर्फ सरकारी और निजी अस्पतालों में मास्क लगाना जरूरी था। गुरुवार को मिले संक्रमितों में पॉजीटिविटी रेट 6.60 प्रतिशत का रहा। सर्दी, जुकाम, बुखार या फ्लू के लक्षण दिखाई देने पर मरीज को क्वारंटीन रहने के निर्देश दिए गए हैं।

सरकारी और निजी अस्पतालों के लिए भी कोविड प्रोटोकॉल अनिवार्य किया गया है। बिना मास्क प्रवेश प्रतिबंधित किया जाएगा। साथ ही अस्पतालों के पंजीकरण काउंटरों और दवा काउंटरों पर शारीरिक दूरी का अनुपालन कराते हुए कतार लगाने के निर्देश दिए गए हैं।

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