महासमुंद। महासमुन्द और सरायपाली के निजी अस्पतालों को अधिक राशि वसूली पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ.एनके मंडपे ने बताया कि 10 अप्रैल को कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए आदित्या हाॅस्पिटल महासमुन्द को कोविड-19 से संक्रमित मरीजों के शासन द्वारा निर्धारित दर से उपचार की अनुमति प्रदान की गई थी। उन्होंने बताया कि उक्त क्लीनिकल स्थापना के विरूद्ध लगातार शिकायत प्राप्त हो रही है कि अस्पताल संचालक द्वारा शासन द्वारा निर्धारित दर से अधिक राशि वसूल की जा रही है। इस संबंध में संबंधित संस्था को स्पष्टीकरण जारी किया गया था। इस संबंध में आज दिनांक तक संबंधित संस्था का जवाब कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। नोटिस जारी करने के पश्चात् संबंधित संस्था के विरूद्ध लगातार अधिक राशि वसूल किए जाने संबंधी शिकायतें प्राप्त हो रही है एवं दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से इनके विरूद्ध समाचार प्रकाशित किया जा रहा है। शासन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्य नहीं करने के कारण आदित्या हाॅस्पिटल महासमुन्द को कोविड-19 मरीजों के उपचार के लिए प्रदाय की गई अनुमति को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक रोक लगाई गई है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ.एनके मंडपे ने बताया कि इसी तरह महासमुन्द जिले के 2 अस्पतालों इनमें आरएलसी हाॅस्पिटल महासमुन्द एवं भारती हाॅस्पिटल सरायपाली को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसमें आरएलसी हाॅस्पिटल महासमुन्द एवं भारती हाॅस्पिटल सरायपाली को कोविड-19 के मरीजों से शासन द्वारा निर्धारित दर से अधिक राशि वसूली किए जाने के कारण नोटिस जारी कर तीन दिवस के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने को कहा गया है।