छत्तीसगढ़

जिले में रेस्टोरेंट, होटल, बार खोलने को लेकर आबकारी विभाग ने जारी किया नया गाइडलाइन

रायपुर। कोरोना के केस कम होने के बाद छत्तीसगढ़ में भी शहरों को धीरे-धीरे खोला जा रहा है। राजधानी रायपुर को अनलॉक कर दिया गया है। अब होटल, रेस्टोरेंट, क्लब और बार खोलने को लेकर आबकारी विभाग के अवर सचिव ने आदेश जारी कर दिया है। नए आदेश के अनुसार अब होटल, रेस्टोरेंट, क्लब और बार खोलने की अनुमति दे दी गई है। नए नियम के अनुसार डाइनिंग की भी सुविधा शुरू कर दी गई है।

इसके अलावा राज्य की देशी मदिरा की फुटकर दुकानों से नगद विक्रय की अनुमति होगी। विदेशी मदिरा के लिए होम डिलीवरी / पिक-अप व्यवस्था को यथावत रखा गया है। फुटकर मंदिरा दुकानों / रेस्टोरेन्ट बार / क्लबों को रात्रि 10 बजे तक संचालित किए जाने की अनुमति दी गई है।

विदेशी मदिरा दुकानों से होम डिलीवरी / -अप व्यवस्था यथावत चालू रहेगी। फुटकर मदिरा दुकानों / रेस्टोरेन्ट बार / क्लबों के संचालन के दौरान कोविड प्रोटोकाल तथा कोरोना महामारी से बचाव के लिए शासन द्वारा समय-समय पर जारी एस.ओ.पी. का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।

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