छत्तीसगढ़

बिग न्यूज़ : जिले में उर्वरक विक्रय में अनियमितता के चलते 18 सेवा सहकारी समितियों कों नोटिस जारी

रायपुर। उर्वरक निरीक्षण दल द्वारा रायपुर जिले के सभी विकासखंडों के सहकारी समिति एवं निजी विक्रेता दुकानों की गत दिनों पी ओ एस मशीन के माध्यम से उर्वरक विक्रय की आकस्मिक रूप से जांच की गई। अनियमितता पाये जाने पर जिले के 18 सेवा सहकारी समितियों को नोटिस जारी किया गया है।

उल्लेखनीय हैं कि कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ एम. गीता एवं कलेक्टर रायपुर सौरभ कुमार के निर्देंश पर रायपुर जिले में बीज, उर्वरक एवं कीटनाशक औषधि के निर्माता, विक्रेता परिसर निरीक्षण हेतु दल का गठन किया गया है। निरीक्षण कर उर्वरक (अधिनियम) आदेश 1985 के तहत उल्लंघन पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देंश दिए गए है।

उप संचालक कृषि श्री कश्यप ने बताया कि उर्वरक निरीक्षण दल द्वारा विकासखंड तिल्दा के 5 सेवा सहकारी समिति गनियारी, मांठ, खरोरा, बंगोली एवं अड़सेना, विकासखंड आरंग के 3 सेवा सहकारी समिति मंदिरहसौद, मुनरेठी एवं नगपुरा, विकासखंड अभनपुर के 5 सेवा सहकारी समिति रवेली, ढोढरा, परसदा, खोरपा एवं सारथी, विकासखंड धरसींवा के 5 सेवा सहकारी समिति कचना, नगरगांव, गिरौद, मांढर एवं बरबंदा का निरीक्षण किया गया।

इसी तरह गुण नियंत्रण हेतु निजी विक्रेता दुकानों का भ्रमण कर रसायनिक उर्वरक, कीटनाशक दवाई एवं बीज का नगूना लिया जा रहा है तथा डबललॉक केन्द्रों का भी निरीक्षण कर तत्काल एकनालेजमेंट प्रदाय करने के निर्देश दिये गये हैं। सभी विकासखंडों के कृषि विकास अधिकारियों को सहकारी एवं निजी निर्माता एवं विक्रेता के सतत् निरीक्षण के लिए निर्देशित किया गया है ताकि पी ओ एस मशीन से ही उर्वरक विक्रय किया जा सके। एवं मात्रा का वास्तविक मिलान हो सके।

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