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इस दिन से नहीं चलेगा बाजार में यह सिक्के, लिया गया अहम फैसला

नई दिल्ली: मोदी सरकार की नोटबंदी ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। सरकार ने अचानक 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने का ऐलान कर दिया था। इसी बीच एक बार फिर आरबीआई की ओर से ऐसा निर्देश जारी किया गया है, जिसे लेकर लोग परेशान हो सकते हैं।

दरअसल देश के दूसरे सबसे बड़े निजी बैंक ने दिल्ली के एक ब्रांच के बाहर नोटिस चिपका दिया है कि अगर आप पास कुछ खास तरह के 1 रुपए और 50 पैसे के सिक्के हैं तो वो बैंक में जमा करने के बाद रिइश्यू नहीं होगा। आईसीआईसीआई बैंक की एक शाखा की ओर से लगाए गए नोटिस के अनुसार, कुछ सिक्कों को फिर से जारी करने की अनुमति नहीं है। इसका मतलब यह है कि एक बार बैंक में जमा हो जाने के बाद, उन्हें बैंक द्वारा दोबारा जारी नहीं किया जाएगा। ये सिक्के भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संबंधित बैंकों से वापस ले लिए जाएंगे।

एक नामी मीडिया संस्थान में छपी खबर के अनुसार ये सिक्के कानूनी रूप से वैध हैं, लेकिन इन सिक्कों को अब सर्कुलेशन से बाहर किया जा रहा है, क्योंकि ये सिक्के अब काफी पुराने हो चुके हैं और 1990 और 2000 के दशक की शुरुआत में आम लोगों के बीच इन सिक्कों का उपयोग किया जाता था। लेकिन अब ये सिक्के नहीं चलेंगे। ये सिक्के आरबीआई के निर्देशों के तहत फिर से जारी करने के लिए नहीं हैं

आरबीआई की गाइडलाइन के मुताबिक, इन पुराने सिक्कों को सर्कुलेशन से बाहर जरूर किया जा रहा है। लेकिन इनका उपयोग लेन देन के लिए किया जा सकता है, यानी अभी भी कानूनी रूप में माना जाता है कि एक बार जब आप इन सिक्कों को बैंक में जमा कर देते हैं, तो उन्हें लेनदेन के लिए दोबारा जारी नहीं किया जाएगा, लेकिन लेन-देन के उद्देश्य से आपको नए डिजाइन के सिक्के उपलब्ध कराए जाएंगे।

कौन से हैं ये सिक्के

1 रुपए के क्यूप्रोनिकेल सिक्के

50 पैसे के क्यूप्रोनिकेल सिक्के

25 पैसे के क्यूप्रोनिकेल सिक्के

10 पैसे के स्टेनलेस स्टील के सिक्के

10 पैसे के एल्यूमीनियम कांस्य के सिक्के

20 पैसे के एल्युमीनियम के सिक्के

10 पैसे के एल्युमिनियम के सिक्के

5 पैसे के एल्युमिनियम के सिक्के

RBI ने बैंकों को दिया निर्देश

आईसीआईसीआई बैंक शाखा नोटिस स्पष्ट करता है कि 50 पैसे, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए के विभिन्न आकार, थीम और डिजाइन के सभी सिक्के सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए वैध मुद्रा बने रहेंगे। 2004 के एक सर्कुलर में, आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिया है कि कप्रो-निकल और एल्युमीनियम से बने 1/- रुपए तक के पुराने सिक्कों को वापस ले लिया जाए और पिघलने के लिए टकसालों को भेज दिया जाए। भारत सरकार ने जून 2011 के अंत से प्रभावी रूप से 25 पैसे और उससे कम मूल्यवर्ग के सिक्कों को प्रचलन से वापस लेने का फैसला किया है। इसके बाद ये सिक्के भुगतान के साथ-साथ खाते में भी कानूनी रूप से वैध नहीं है।

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