रायपुर

प्रत्याशी की गाड़ी में 50 हजार से ज्याद मिले तो जब्त होगी रकम, बैंक ट्रांजेक्शन की भी होगी मॉनिटरिंग: कलेक्टर ने जारी किया आदेश

रायपुर । छत्तीसगढ़ सहित देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है। 9 अक्टूबर के दिन चुनाव आयोग ने दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फेंस कर तारीख की घोषणा कर दी थी । इसके साथ ही प्रदेश में आचार संहिता लग गई है। प्रदेश में 7 नवबंर को पहले चरण का चुनाव होगा। वहीं, दूसरा चरण 17 नवंबर 2023 को होगा। आचार संहिता लगने के साथ ही मतदान करने साथ ही चुनाव परिणाम की जारी करने की तारीखों का ऐलान हो गया था ।

read more : RAIPUR NEWS: ‘ग्रीन फ्रेम्स: वातावरण शॉर्ट फिल्म वर्कशॉप’: अमेरिकी कौंसल जनरल, मुंबई माइक हैंकी ने एमिटी यूनिवर्सिटी में ‘सोशल इम्पैक्ट फिल्म निर्माण कार्यशाला’ का किया उद्घाटन

आपको बता दे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता के लागू होने के बाद राजनैतिक दल, प्रत्याशी या उनसे संबंधित धन राशि के लेन देन पर निर्वाचन आयोग द्वारा नजर रखी जाएगी। प्रत्याशी या उनके एजेेंट या पार्टी वर्कर के वाहन में चेकिंग के दौरान 50 हजार रुपए से अधिक की धन राशि प्राप्त होने पर उसे जब्त किया जाएगा। इसी प्रकार चेकिंग के दौरान प्रत्याशी, उनके एजेन्ट या पार्टी वर्कर के वाहन में 10 हजार रुपए से अधिक की चुनाव प्रचार समाग्री, पोस्टर, दवाईयां, शराब, हथियार या किसी अन्य प्रकार के उपहार मिलने पर उन्हें भी जब्त कर लिया जाएगा।इसके साथ ही चुनावी लेन-देन पर रहेगी नजर, असामान्य और संदेहास्पद बैंक ट्रांजेक्शन की भी मॉनिटरिंग की जाएगी । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ सर्वेश्वर भुरे ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में विधानसभा निर्वाचन संबंधी अबतक की तैयारियों की समीक्षा की। कलेक्टर ने सातों विधानसभा के रिटर्निंग ऑफिसरों और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की और विस्तृत जानकारी लेकर जरूरी निर्देश दिए।

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button