CG : हत्यारे ने पत्नी को कुल्हाड़ी से काट डाला, चरित्र शंका पर की थी हत्या, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा..
जांजगीर- चांपा : चरित्र शंका पर पत्नी की हत्या करने वाले को सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह राजपूत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई और पांच हजार रूपए अर्थदंड से दंडित किया । अभियोजन के अनुसार शिवरीनारायण में 6 जनवरी 2023 को छेरछेरा त्योहार के दिन दोपहर 3 बजे संपत सारथी पिता स्व. मंगल सारथी ने अपनी पत्नी सुरेखा सारथी के चरित्र पर शंका करते हुए उससे विवाद किया।
विवाद बढ़ने पर संपत ने लकड़ी के बेठ से अपनी पत्नी पर प्रहार किया। उसके गिर जाने पर टांगी से उसके गले पर प्रहार किया। इसके बाद उसने घर का ताला बंद कर दिया और अपने बेटे को चाबी देने चला गया। बेटे को चाबी देते समय वह रो भी रहा था और यह भी कह रहा था कि कुछ भी हो जाए लेकिन घटना में मेरा ही नाम आए। इसे ही प्रमाणित साक्ष्य मानकर पुलिस ने उसके विरूद्ध पत्नी की हत्या का अपराध दर्ज किया और गिरफ्तार कर उसे न्यायालय में पेश किया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
विवेचना के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। मामले की सुनवाई कर सत्र न्यायाधीश ने आरोपित ग्राम बालपुर थाना सरसींवा जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ हाल मुकाम शिवरीनारायण संपत सारथी को भादवि की धारा 302 के लिए आजीवन कारावास और पांच हजार रूपए अंर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त सश्रम कारावास पृथक से भुगताए जाने का आदेश दिया। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक राजेश पांडेय ने पैरवी की।