
रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नगर निगम प्रॉपर्टी होल्डर के यूजर चार्ज में बढ़ोतरी करने जा रहा है। इसके तहत आवासीय प्रॉपर्टी पर 10 रुपए प्रति माह और रेस्टोरेंट्स में 30 रुपए प्रति माह की बढ़ोतरी होगी। यह बढ़ोतरी शहर के 3.60 लाख आवासीय और व्यावसायिक प्रॉपर्टी पर लागू होगी।
निजी स्कूल और कॉलेजों को अब हर महीने 50 रुपए अतिरिक्त यूजर चार्ज देना पड़ेगा। इसके अलावा होटल, लॉज, मैरिज पैलेस, क्लीनिक, पैथोलॉजी लैब, नर्सिंग होम, फुटकर और थोक दुकानें, सिनेमा हॉल, ब्यूटी पार्लर, ऑफिस, हॉस्टल और आश्रम समेत सभी व्यावसायिक प्रॉपर्टी पर नई दरें लागू की जाएंगी। नगर निगम फिलहाल नई दरों को ऑनलाइन सिस्टम में अपडेट करने का काम कर रहा है। नगरीय प्रशासन विभाग ने वर्ष 2017 में डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन के लिए यूजर चार्ज तय किए थे। नियमों के अनुसार हर तीन साल में इन दरों की समीक्षा की जाती है।
निगम अधिकारियों के मुताबिक यूजर चार्ज बढ़ोतरी के साथ ही प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली भी की जाएगी। ऑनलाइन अपडेट का काम मई तक पूरा होने की संभावना है। इसके बाद अलग-अलग कैटेगरी की प्रॉपर्टी से नई दरों के अनुसार टैक्स और यूजर चार्ज वसूला जाएगा।



