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गणेश उत्सव में 10 बजे के बाद बजाया डीजे तो होगी कार्रवाई, पुलिस सख्त

रायपुर। गणेश उत्सव को लेकर छत्तीसगढ़ में पुलिस प्रशासन ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। तेज आवाज में डीजे, धुमाल बजाने पर हवालात की हवा भी खानी पड़ सकती है। राजधानी रायपुर में रात 10 बजे से सुबह 8 बजे तक डीजे-धुमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

65 डेसीबल से ज्यादा शोर मचाया तो कार्यवाही

रोड में पूजा पंडाल व स्वागत द्वार नहीं लगाने के निर्देश

एक अक्टूबर तक करें मूर्तियों का विसर्जन

65 डेसीबल से ज्यादा शोर मचाया तो कार्यवाही

जारी निर्देश में कहा गया है कि दिन में भी इनकी आवाज 65 डेसीबल से ज्यादा नहीं होगी। वहीं डीजे-धुमाल के लिए आयोजक को प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य है। अनुमति नहीं होने पर आयोजनकर्ता और आपरेटर दोनों पर केस दर्ज किया जाएगा। इसकी निगरानी पुलिस, प्रशासन के साथ पर्यावरण का अमला करेगा।

रोड में पूजा पंडाल व स्वागत द्वार नहीं लगाने के निर्देश

निर्देश में गणेशोत्सव समितियों के पदाधिकारियों को आम रोड में पूजा पंडाल व स्वागत द्वार न लगाने, वाहनों की समुचित पार्किंग व्यवस्था उपलब्ध कराने एवं अत्यंत तीव्र स्वर में लाउडस्पीकर न बजाने के निर्देश देने के साथ-साथ डीजे, धुमाल संचालकों को निर्धारित ध्वनि सीमा में बजाने के साथ ही रात 10 बजे के बाद नहीं बजाने के निर्देश दिए गए।

एक अक्टूबर तक करें मूर्तियों का विसर्जन

बैठक में समस्त गणेश समितियों को एक अक्टूबर तक अनिवार्य रूप से सभी प्रकार के गणेश मूर्तियों को विसर्जन करने के लिए निर्देशित किया गया। इसमें सभी गणेशोत्सव समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों व डीजे, धुमाल संचालकों द्वारा अपनी पूर्ण सहमति दी गई।

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