छत्तीसगढ़

शराब घोटाले मामले में आबकारी विभाग के निलंबित

बिलासपुर।  छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला मामले में आबकारी विभाग के निलंबित अफसर अरुणपति त्रिपाठी को आज हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। जस्टिस गौतम भादुड़ी की सिंगल बेंच ने उनकी जमानत याचिका को मंजूर किया है। बुधवार को इस केस की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिस पर गुरुवार को ऑर्डर जारी किया गया है। वहीं महादेव सट्टा केस से जुड़े हवाला कारोबारी अनिल दम्मानी को मेडिकल ग्राउंड पर 8 हफ्तों की अंतरिम जमानत मिली है। उसे 12 अप्रैल की शाम 4 बजे से पहले स्पेशल कोर्ट में पेश होना होगा।

बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने शराब घोटाले मामले में मई 2023 में आबकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और शराब वितरण कंपनी सीएसएमसीएल के पूर्व एमडी अरुणपति त्रिपाठी को गिरफ्तार किया था। पूछताछ कर ईडी की विशेष अदालत ने जेल भेज दिया था। अरुण पति त्रिपाठी ने अपने एडवोकेट के माध्यम से विशेष अदालत में जमानत अर्जी लगाई थी। जिसे खारिज कर दिया गया। जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी जमानत याचिका दायर की थी।

जिसमें राहत नहीं मिली, तब हाईकोर्ट में दोबारा जमानत अर्जी लगाई थी। जिसमें हाईकोट ने आज उनकी जमानत याचिका मंजूर कर दी। बताया जाता है कि अरूणपति त्रिपाठी पर 2000 करोड़ के शराब घोटाले का आरोप है। वहीं बुधवार को महादेव केस में जेल में बंद हवाला कारोबारी अनिल दम्मानी को मेडिकल ग्राउंड पर 8 हफ्तों की अंतरिम जमानत मिली है। उसे 12 अप्रैल की शाम 4 बजे से पहले स्पेशल कोर्ट में पेश होना होगा।

 

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button