छत्तीसगढ़

निलंबित आईएएस रानू साहू की जमानत याचिका खारिज, स्पेशल कोर्ट ने फैसला रखा था सुरक्षित

रायपुर : सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद भी निलंबित IAS रानू साहू की मुश्किलें खत्म नहीं हुई है। कोयला घोटाला मामले में आरोपी निलंबित IAS रानू साहू की जमानत याचिका खारिज हो गयी है। इससे पहले सुनवाई के बाद जमानत की याचिका को कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया था। ACB – EOW की विशेष कोर्ट में जमानत याचिका पर कल सुनवाई हुई थी। जिसके बाद रानू साहू की जमानत याचिका पर आज कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए याचिका खारिज कर दी।

इससे पहले ईओडब्ल्यू की विशेष कोर्ट में मंगलवार को जमानत आवेदन और प्रोडक्शन वारंट पर बहस हुई थी। बचाव के वकील ने तर्क दिया है कि उनके पक्षकारों को परेशान करने ईओडब्ल्यू द्वारा एफआइआर दर्ज की गई, जबकि ईडी द्वारा दर्ज मामले में उनके पक्षकारों को अंतरिम जमानत दी गई है। अभियोजन पक्ष के उपसंचालक मिथलेश वर्मा ने विरोध करते हुए बताया कि शराब घोटाले में दर्ज किए गए एफआइआर में आय से अधिक संपत्तियों का ब्यौरा दिया गया है।

रानू साहू, समीर बिश्नोई और सौम्या चौरसिया द्वारा अपनी आय से कई गुना चल-अचल संपत्तियां अर्जित की गई है। इसे देखते हुए जमानत नहीं दिए जाने का अनुरोध किया। विशेष न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा है। इससे पहले कोयला घोटाले में जेल बंद दीपेश टांक को सुप्रीम कोर्ट ने राहत के बाद मंगलवार शाम रिहा कर दिया गया था। दीपेश को सात अगस्त तक के लिए अंतरिम जमानत दी गई है। वहीं ईओडब्ल्यू में दर्ज मामले में निलंबित आइएएस रानू साहू के जमानत और कारोबारी दीपेश टांक प्रोडक्शन वारंट पर कोर्ट ने एक दिन के लिए फैसला सुरक्षित रखा था।

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