
रायपुर। छत्तीसगढ़ के चर्चित सेक्स सीडी कांड मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बड़ी राहत मिली है। सीबीआई की विशेष अदालत ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान भूपेश बघेल के खिलाफ सभी धाराएं हटाते हुए उन्हें बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि बघेल के खिलाफ मुकदमा चलाने का कोई आधार नहीं है। कोर्ट के फैसले के बाद भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा— “सत्यमेव जयते।”
क्या है सेक्स सीडी कांड मामला?
यह मामला अक्टूबर 2017 में सामने आया था, जब तत्कालीन मंत्री राजेश मूणत से जुड़ी एक कथित सेक्स सीडी का मामला चर्चा में आया। इसके बाद रायपुर के सिविल लाइन थाने में केस दर्ज किया गया। पुलिस ने दिल्ली से पत्रकार विनोद वर्मा को गिरफ्तार किया था। कांग्रेस ने इसे राजनीतिक साजिश करार दिया था।
सितंबर 2018 में भूपेश बघेल को गिरफ्तार किया गया, उस समय वे छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे। बघेल पर साजिश रचने का आरोप लगाया गया था, लेकिन उन्होंने कोर्ट से जमानत लेने से इनकार कर दिया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्यभर में विरोध प्रदर्शन किए थे। इसके बाद 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली और भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने।
मामले में कौन-कौन थे आरोपी?
इस केस में मुख्य आरोपी कैलाश मुरारका, पूर्व सीएम के मीडिया सलाहकार रहे विनोद वर्मा, भूपेश बघेल, विजय पांड्या और विजय भाटिया को बनाया गया था। इस मामले के एक आरोपी रिंकू खनूजा की मौत हो चुकी है।
आज सीबीआई अदालत ने इस मामले की सुनवाई के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ सभी धाराएं हटाते हुए उन्हें बरी कर दिया।