कबीरधामछत्तीसगढ़

लिव इन पार्टनर ने प्रेमिका व उसकी मां की हत्या की, अब कोर्ट ने प्रेमी को सुनायी आजीवन कारावास की सजा

कवर्धा। छत्तीसगढ़ के कवर्धा स्थित कबीरधाम जिला न्यायालय ने एक चर्चित दोहरे हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां फरवरी 2024 में प्रेम संबंधों के विवाद ने दो निर्दोष महिलाओं की जान ले ली थी।

मामले की सुनवाई के बाद जिला कोर्ट के न्यायाधीश गितेश कुमार कौशिक ने आरोपी अश्वनी कुमार पांडे को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आरोपी पर अपनी प्रेमिका वसुंधरा वैष्णव (पिंकी) (37 वर्ष) और उसकी मां पार्वती वैष्णव (60 वर्ष) की हत्या का आरोप सिद्ध हुआ।

जानकारी के अनुसार, आरोपी अश्वनी कुमार पांडे, जो बिलासपुर के सिरगिट्टी क्षेत्र का निवासी है, का वसुंधरा वैष्णव के साथ प्रेम संबंध था। दोनों लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे थे और शादी करने की तैयारी कर रहे थे। बताया जाता है कि वसुंधरा की यह चौथी शादी होने वाली थी। इससे पहले उसकी तीन शादियां हो चुकी थीं, जो बाद में टूट गई थीं।

दोनों के बीच सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क हुआ था, जो धीरे-धीरे प्रेम संबंध में बदल गया। दिसंबर 2023 में दोनों के बीच शादी को लेकर समझौता भी हुआ था। हालांकि, 22 फरवरी 2024 को इसी संबंध को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया।

घटना वाले दिन वसुंधरा और आरोपी एक साथ शहर के एक ब्यूटी पार्लर गए थे, जहां वसुंधरा दुल्हन के रूप में तैयार हुई थी। इसके बाद जब वे घर लौटे, तो किसी बात को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने गुस्से में आकर पहले अपनी प्रेमिका और फिर उसकी मां की गला दबाकर हत्या कर दी।

वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने सबूत मिटाने की कोशिश भी की। उसने दोनों के मोबाइल फोन और स्कूटी लेकर घर को बाहर से बंद कर दिया और रायपुर फरार हो गया। इतना ही नहीं, शव से बदबू न फैले, इसके लिए उसने घर में फिनाइल की गोलियों का छिड़काव भी किया।

हालांकि, कुछ दिनों बाद जब शव सड़ने लगा और आसपास बदबू फैलने लगी, तो पड़ोसियों को शक हुआ। उन्होंने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले का खुलासा हुआ।

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