रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में महिला से अवैध संबंध बनाने वाले आरोपी को कोर्ट ने महिला द्वारा लगाए गए आरोपों को प्रमाणित पाए जाने पर विशेष न्यायाधीश एस्ट्रोसिटीज रायपुर वीके होता द्वारा भा द वि की धारा 376 के तहत 7 वर्ष की सश्रम कारावास और एक हज़ार रुपये का अर्थ दंड दिया गया है।
आपको बता दें इस मामले में विशेष लोक अभियोजक निलेश कुमार ठाकुर ने शासन की ओर से पैरवी की थी। पीड़िता द्वारा आरोपी के विरुद्ध थाना गंज रायपुर में रिपोर्ट लिखाई गई थी की आरोपी ने पीड़िता के मोबाइल फोन पर बातचीत किया तब दोनो के मध्य जान पहचान हुई। आरोपी रायगढ़ का रहने वाला है। पीड़िता से रायपुर मिलने आता था।
इसके बाद दोनो के बिच बातें होने लगे तब आरोपी ने पीड़िता को शादी का प्रलोभन दे कर और उसका विश्वास दिला कर शारीरिक संबंध बनाया। जब भी आरोपी रायपुर आता था पीड़िता के घर रुक कर वह उससे शारीरिक संबंध बनानता था और आरोपी के द्वारा पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बना कर दैहिक शोषण किया।
इतना ही नहीं आरोपी पीड़िता को जामगांव बुला कर अपने पास रोक कर शारीरिक संबंध बनाया तब एक दिन पीड़िता आरोपी के घर जामगाव पहुंची तो आरोपी उसे देख कर पूछा की तुम यह क्यू आई हो और उतने में पीड़िता को अश्लील गालियां दिया जान से मरने की धमकी दिया और शादी करने से इंकार कर मार पीट कर चोट पहुंचाया । तब पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना में एक लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई।