क्राइमछत्तीसगढ़

रायपुर में कालीचरण महाराज की ​बेल खारिज, हाईकोर्ट में कर सकते हैं अपील

रायपुर। कालीचरण महाराज की बेल का आवेदन सोमवार को रायपुर की जिला अदालत में पेश किया गया। तकरीबन डेढ़ घंटे तक वकीलों की दलील सुनने के बाद जज ने इस आवेदन को खारिज कर दिया है। फिलहाल कालीचरण रायपुर की जेल में ही रहेंगे। उन्हें 13 जनवरी तक की न्यायिक रिमांड पर रखा गया है।

बता दें कि रायपुर कोर्ट में एडीजे विक्रम चंद्रा की कोर्ट में जमानत याचिका खारिज की गई। कालीचरण के वकील पुलिस की कार्रवाई को गलत ठहराते रहे, लेकिन अदालत में उनकी बात नहीं बनी। बताया जा रहा है कि कालीचरण की जमानत के लिए हाईकोर्ट में अपील की जा सकती है।

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