छत्तीसगढ़रायपुर

राज्य सूचना आयोग की बड़ी कार्यवाही पूर्व तहसीलदार आरंग नरेंद्र बंजारा को 5000 रुपये के अर्थदंड से किया दंडित

रायपुर | सियासत दर्पण न्यूज़,नरेंद्र बंजारा के समस्या कम होने का नाम नही ले रहा है ,  राज्य सूचना आयोग ने नरेंद्र बंजारा के ऊपर एक गंभीर आरोप लगाते हुये 5000 हजार रुपये के अर्थदंड बसे दंडित करते हुये अपने  आदेश  में लिखा है  कि -नरेंद्र बंजारा तत्कालीन जनसूचना अधिकारी  एवं तहसीलदार आरंग को सूचना का अधिकार  अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त जनसूचना आवेदन का समयावधि में निराकरण  नही करने एवँ  प्रथम अपीलीय

 

 

अधिकारी द्वारा पारित आदेश का पालन नही करने तथा आयोग के द्वारा जारी कारण बताओ सूचना पत्र के परिपेक्ष्य में प्रस्तुत जवाब संतोष जनक एवं समाधान कारक  नही पाये जाने के कारण सूचना  का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 (01) के तहत 250 रुपये प्रतिदिन के मान से अधिकतम  25000/- रुपये अर्थदंड करने के प्रावधान के तहत 5000/- ( पांच हजार रुपये  ) अर्थदंड अधिरोपित किया जाता हैं ।  कि आदेश आरंग तहसील के ग्राम बैहार निवासी श्री प्रेमीचंद साहू के शिकायत पर की गई हैं। प्रेमीचंद साहू ने छ ग के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी , आरंग विधायक एवँ लोकप्रिय मंत्री डॉ शिवकुमार डहरिया जी से नरेंद्र बंजारा को तत्काल बर्खास्त करने की मांग किया है।

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