
ग्राम मुरा में अवैध रूप से शराब बेचने वालें कोचियों के खिलाफ हुई कार्यवाही
खरोरा। मिली जानकारी अनुसार गिरफ्तार आरोपी दानीराम कोसले पिता स्व. घनश्याम दास कोसले उम्र 43 साल साकिन ग्राम मूरा वार्ड नं. 15 थाना खरोरा जिला रायपुर (छ.ग.)
जप्त मशरुका: एक सफेद कलर की प्लास्टिक थैला में 35 पौवा शेरा मसाला शराब प्रत्येक पौवा में 180-180 एमएल शराब भरी हुई शीलबंद स्टीकर लगा हुआ होलोग्राम केवल छत्तीसगढ़ में विक्रय हेतु कीमत 100 रू लिखा हुआ कुल शराब 6.300 बल्क लीटर कीमती 3500 रू. एवं शराब बिक्री का रकम 240 रू. कुल जुमला 3740/-₹
आरोपी का नाम: संजय वर्मा S/o नंदकुमार वर्मा उम्र 42 वर्ष सा. मुरा Ps खरोरा जिला रायपुर (छ.ग.)
मशरूका : एक प्लास्टिक थैला मे कुल 17 पौवा देशी मदिरा मसाला शराब कुल मात्रा 3.060 बल्क लीटर, कीमती 1700 रूपये एवं शराब बिक्री रकम 120/- रूपये कुल जुमला 1820/-₹
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डां. लाल उमेंद सिंह के दिशा निर्देश पर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक(ग्रामीण) कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन में तथा नगर पुलिस अधीक्षक (विधानसभा) वीरेन्द्र चतुर्वेदी के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी खरोरा के नेतृत्व में आबकारी एक्ट में गिरफ्तार किया गया है।

विवरण: इस प्रकार है कि दिनांक 08/11/2025 को मुखबीर से सूचना मिला कि ग्राम मूरा में दानीराम कोसले द्वारा एवं संजय वर्मा अवैध रूप से शराब बिक्री करने की सूचना मिलने पर तस्दीक हेतु थाना खरोरा पुलिस पार्टी मुखबीर के बताये स्थान मूरा पहुंचा जहां दानीराम कोसले को अवैध रूप से शराब बिक्री करते हुये पकड़ा गया। जिनके कब्जे से एक सफेद कलर की प्लास्टिक थैला में 35 पौवा शेरा मसाला शराब प्रत्येक पौवा में 180-180 एमएल शराब भरी हुई शीलबंद स्टीकर लगा हुआ होलोग्राम केवल छत्तीसगढ़ में विक्रय हेतु कीमत 100 रू लिखा हुआ कुल शराब 6.300 बल्क लीटर कीमती 3500 रू. एवं शराब बिक्री का रकम 240 रू. कुल जुमला 3740 रू. रखे मिला। एवं आरोपी का नाम : संजय वर्मा S/o नंदकुमार वर्मा उम्र 42 वर्ष सा. मुरा Ps खरोरा जिला रायपुर (छ.ग. मशरूका-एक प्लास्टिक थैला मे कुल 17 पौवा देशी मदिरा मसाला शराब कुल मात्रा 3.060 बल्क लीटर, कीमती 1700 रूपये एवं शराब बिक्री रकम 120/- रूपये कुल जुमला 1820/-₹ जिसे उक्त शराब रखने के संबंध में नोटिस दिया गया जो किसी प्रकार का वैध दस्तावेज पेश नही किया जिनके कब्जे से पृथक-पृथक उक्त शराब को समक्ष गवाहों के विधिवत जप्ती कार्यवाही करते हुए मौके पर गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की सूचना परिजनों को देकर धारा-34(2)आबकारी एक्ट कार्यवाही कर न्यायिक रिमाण्ड पर माननीय न्यायालय पेश किया गया एवं धारा-34(1) ब आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही कर पृथक से प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किया गया।




