चुनाव को लेकर छुट्टी का आदेश, जारी हुआ आदेश, कर्मचारियों को सवेतन अवकाश की मंजूरी
धमतरी। लोकसभा निर्वाचन 2024 के तहत आगामी लोकसभा क्षेत्र महासमुंद के विधानसभा कुरूद एवं धमतरी तथा लोकसभा क्षेत्र कांकेर के विधानसभा सिहावा के लिए आगामी 26 अप्रैल को मतदान होगा। छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 ख, ’मतदान के दिन कर्मचारियों को सवेतन अवकाश मंजूरी’ में उल्लेखित प्रावधान अनुसार मतदान दिवस को किसी कारोबार, व्यवसाय औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को सवेतन अवकाश स्वीकृत करने के निर्देश हैं।
इसके मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नम्रता गांधी ने आदेश जारी किया है। जारी आदेश में उन्होंने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व प्रवाधान अनुसार किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो लोकसभा या किसी राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, मतदान के दिन अवकाश मंजूर किया जाएगा।
उन्होंने यह भी बताया कि उपधारा (1) के अनुसार अवकाश मंजूर करने के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या उसमें कोई कमी नहीं की जाएगी और यदि ऐसा व्यक्ति इस आधार पर नियोजित किया जाता है कि उसे सामान्यतया किसी ऐसे दिन के लिए मजदूरी प्राप्त नहीं होगी तो इस बात के होते हुए भी उसे ऐसे दिन के लिए वह मजदूरी संदत्त की जाएगी, जो उस दिन उसे अवकाश मंजूर न किए जाने की दशा में दी गई होती। यदि कोई नियोजक उपधारा (1) और उपधारा (2) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, तो ऐसा नियोजक जुर्माने से, जो पांच सौ रूपए तक हो सकेगा, दंडनीय होगा। यह धारा किसी ऐसे नियोजक को लागू नहीं होगी, जिसकी अनुपस्थिति से उस नियोजन के संबंध में जिसमें वह लगा हुआ है, कोई खतरा या सारवान हानि हो सकती है।