हाईकोर्ट जस्टिस ने बलौदाबाजार की घटना पर लिया संज्ञान, पीड़ितों को क्षतिपूर्ति व राहत प्रदान करने दिए निर्देश
बिलासपुर : राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष व छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जस्टिस गौतम भादुड़ी ने बलौदाबाजार की घटना को संज्ञान में लिया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलौदाबाजार को निर्देश जारी कर कहा है कि भीड़ जनित हिंसा व आगजनी की घटना में जिनकी संपत्ति का नुकसान हुआ है और जिन्हें चोंट आई है,ऐसे पीड़ितों को क्षतिपूर्ति व राहत प्रदान करने जरुरी कार्रवाई करे।
बलौदाबाजार में 10 जून 2024 को आंदोलित व आक्रोशित भीड़ ने एसपी एवं कलेक्टर कार्यालय में आग लगा दिया और लोगों के साथ मारपीट कर तोड़फोड़ की। घटना में बहुत लोग गंभीर रूप से घायल हुए और सैकड़ों गांड़ियां जलकर राख हो गया। शासकीय कार्यालयों में रखे जनसाधारण से संबंधित दस्तावेज भी जलकर राख हो गये। उक्त घटना के संबंध में इलेक्ट्रानिक एव प्रिंट मीडिया के समाचार के आधार पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (सालसा) के कार्यपालक अध्यक्ष जस्टिस गौतम भादुड़ी ने संज्ञान लेते हुए पीड़ितों को क्षतिपूर्ति व राहत प्रदान करने के संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालौदाबाजार को निर्देश जारी किया है।
भीड़ जनित हिंसा व आगजनी की घटना में जिनकी संपत्ति का नुकसान हुआ है और जिन्हें चोंट आई है उन्हें क्षतिपूर्ति व अंतरिम क्षतिपूर्ति प्रदान करने की कार्यवाही की जाये और उक्त आगजनी में जो कीमती दस्तावेज नष्ट हो गये हैं उसे पुनः निर्मित किये जाने हेतु प्रभावित क्षेत्र में विधिक सहायता क्लीनिक संचालित किया जाये।
मनोचिकित्सक की सहायता से कराएं काउंसिलिंग की व्यवस्था
जस्टिस गौतम भादुड़ी ने निर्देशित किया है कि उक्त भीडजनित हिंसा के कारण मनोवैज्ञानिक सदमे व अवसाद के शिकार व्यक्तियों के लिए तत्काल मनोचिकित्सक की सहायता से काउंसिलिंग की व्यवस्था कराई जाये। उक्त घटना में जो व्यक्ति घायल हुए हैं उनका निश्शुल्क इलाज किया जाना सुनिश्चित किया जाये या उनके इलाज में जो वास्तविक व्यय हुआ है उसका भुगतान विधि अनुसार करें। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलौदाबाजार सभी सरकारी व गैर सरकारी एजेंसियों के माध्यम से तत्काल विधिक सहायता उपलब्ध कराये और उनका पर्यवेक्षण करें।